ठीक से गाड़ी चलाते तो बच जाते1,899 करोड़ रुपए, बीते साल वाहन चालकों ने चुकाया भारी जुर्माना, ये राज्य बना टॉपर

Published : Mar 25, 2022, 12:59 PM IST
ठीक से गाड़ी चलाते तो बच जाते1,899 करोड़ रुपए, बीते साल वाहन चालकों ने चुकाया भारी जुर्माना, ये राज्य बना टॉपर

सार

मंत्री  नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल दिल्ली में 71,89,824 चालान किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में 36,26,037 चालान किए गए, वहीं  केरल तीसरे स्थान पर रहा है।

ऑटो डेस्क। भारत में यातायात उल्लंघन (traffic violations) के लिए साल 2021 में 1,899 करोड़ रुपये का चालान पटाया है।   केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways) ने गुरुवार को एक लिखित जवाब में संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल पूरे भारत में यातायात मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिए कुल 1.98 करोड़ यातायात चालान जारी किए गए थे। इनमें से 35 फीसदी से ज्यादा चालान दिल्ली में जारी किए गए हैं, जो सभी राज्यों में टॉप पर है।

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टॉप 3 पोजीशन पर ये राज्य
नितिन गडकरी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल दिल्ली में 71,89,824 चालान किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में 36,26,037 चालान किए गए, वहीं  केरल तीसरे स्थान पर रहा जहां बीते साल 17,41,932 चालान काटे गए है। सरकार के सेंट्रल डेटाबेस के मुताबिक, 1.98 करोड़ चालानों में, 2021 में रोड रेज और रैश ड्राइविंग (road rage and rash driving) के दो लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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इस साल भी नहीं सुधरी स्थिति
वहीं इस साल भी सड़कों पर यातायात सुधरने की बहुत गुंजाइश नहीं दिख रही है। ट्रैफिक अधिकारियों ने 1 जनवरी से 15 मार्च, 2022 के बीच देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 417 करोड़ रुपये के 40 लाख से अधिक चालान पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

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बीते सालों रहा ये हाल 
नितिन गडकरी ने संसद को यह भी बताया कि साल 2017 और 2019 के बीच नए मोटर वाहन अधिनियम से पहले यातायात उल्लंघन की संख्या 13,872,098 थी। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद मामलों की संख्या 48,518,314 थी। नया विधेयक, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाने जैसे यातायात नियमों को कड़ा करना है, नया विधेयक संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। जिसपर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने  9 अगस्त 2019 को मुहर लगाई थी।

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