8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स : CNG, LPG और हाइब्रिड वाहनों को मिलेगी छूट

केंद्र सरकार 8 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने जा रही है। यह कदम देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उठाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
 

ऑटो डेस्क। केंद्र सरकार 8 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने जा रही है। यह कदम देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उठाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 8 साल पुराने कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। यह ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25 फीसदी तक होगा। यह टैक्स वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल के समय वसूल किया जाएगा। वहीं सीएनजी (CNG), एलपीजी (LPG) और हाइब्रिड (Hybrid) व्हीकल्स से ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा।

15 साल पुराने पर्सनल वाहन पर भी ग्रीन टैक्स
ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने पर्सनल व्हीकल पर भी लगेगा। रोड ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, ग्रीन टैक्स को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन जारी करेगी। यह टैक्स राज्य अपने आप भी वसूल कर सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र में राज्य सरकार ग्रीन टैक्स लेती है। बताया जा रहा है कि पुरानी गाड़ियां 25 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। वहीं, देशभर में 70 फीसदी पॉल्यूशन के लिए कमर्शियल वाहन जिम्मेदार हैं।

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ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में 50 फीसदी ग्रीन टैक्स
केंद्र सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों से कम टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में वाहनों पर 50 फीसदी ग्रीन टैक्स लगाए जाने की बात कही गई है। पेट्रोल-डीजल और गाड़ी के मॉडल के आधार पर इस टैक्स की दर अलग होगी। इस टैक्स के लगाए जाने पर लोग ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और अपेक्षाकृत नए वाहनों का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

इन वाहनों को मिलेगी राहत
मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, एलपीजी और एथेनॉल से चलने वाहनों से ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वहीं, खेती के काम में आने वाले वाहन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टिलर पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ग्रीन टैक्स से जो रेवेन्यू मिलेगा, उसका इस्तेमाल पॉल्यूशन को कम करने के उपाय में लगाया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी विभागों और कंपनियों के वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी हैष यह पॉलिसी 1 अप्रैल, 2022 लसे लागू होगी। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 
 

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