मंत्रालय ने बदले ट्रैफिक नियम, Rules का उल्लंघन करने पर नहीं कैंसिल होगा लाइसेंस, जानें नए नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल, अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा।

Asianet News Hindi | Published : Apr 7, 2021 5:30 AM IST / Updated: Apr 07 2021, 11:58 AM IST

ऑटो डेस्क. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल, अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनिसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।

ये है पुराने नियम 

अभी तक संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए इनबॉउंड करने का भी नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्‍त तक कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती थी। 3 महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है।

दूसरे राज्य से आने-जाने वालों को होती है दिक्कत 

3 महीने तक लाइसेंस के जब्त होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन ड्राइवर्स को होती थी, जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। इस केस में पुलिस फाइन के साथ ड्राइवर का लाइसेंस उसी राज्य या फिर उसी शहर में इनबॉउंड कर लेती है। इसके बाद ड्राइवर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही 3 महीने बाद उसी शहर में लाइसेंस लेने के लिए वापस भी जाना पड़ता है। ऐसे में अब उन ड्राइवर्स को जरूर राहत मिलेगी।

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