मंत्रालय ने बदले ट्रैफिक नियम, Rules का उल्लंघन करने पर नहीं कैंसिल होगा लाइसेंस, जानें नए नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल, अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा।

ऑटो डेस्क. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल, अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनिसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।

ये है पुराने नियम 

Latest Videos

अभी तक संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए इनबॉउंड करने का भी नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्‍त तक कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती थी। 3 महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है।

दूसरे राज्य से आने-जाने वालों को होती है दिक्कत 

3 महीने तक लाइसेंस के जब्त होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन ड्राइवर्स को होती थी, जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। इस केस में पुलिस फाइन के साथ ड्राइवर का लाइसेंस उसी राज्य या फिर उसी शहर में इनबॉउंड कर लेती है। इसके बाद ड्राइवर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही 3 महीने बाद उसी शहर में लाइसेंस लेने के लिए वापस भी जाना पड़ता है। ऐसे में अब उन ड्राइवर्स को जरूर राहत मिलेगी।

Share this article
click me!

Latest Videos

Jharkhand Election Exit Poll: कौन सी हैं वो 59 सीट जहां JMM ने किया जीत का दावा, निकाली पूरी लिस्ट
दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, कर दिया इनकार । Arvind Kejriwal । Delhi HC
Maharashtra Jharkhand Exit Poll से क्यों बढ़ेगी नीतीश और मोदी के हनुमान की बेचैनी, नहीं डोलेगा मन!
शर्मनाक! सामने बैठी रही महिला फरियादी, मसाज करवाते रहे इंस्पेक्टर साहब #Shorts
SC on Delhi Pollution: बेहाल दिल्ली, कोर्ट ने लगाई पुलिस और सरकार को फटकार, दिए निर्देश