MoRTH ने टूव्हीलर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेलर में तीन डेक की दी अनुमति, कैश वाहन के लिए दिए निर्देश

MoRTH ने बयान में दावा किया गया है कि इससे लोडिंग कैपेसिटी 40-50 फीसदी तक बढ़ जाएगी। दोपहिया वाहनों को ले जाने वाले ट्रेलरों के लिए डेक की संख्या बढ़ाने से न केवल उनकी वहन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे परिवहन और सप्लायर की क्षमता भी बढ़ेगी।

Asianet News Hindi | Published : Feb 27, 2022 2:30 PM IST

ऑटो एंड बिजनेस डेस्क । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले  ट्रेलरों को अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है, रविवार को एक आधिकारिक बयान में MoRTH ने  स्पष्ट किया है कि ट्रेलर का लोड ड्राइवर के केबिन के ऊपर नहीं आना चाहिए। 

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50 फीसदी बढ़ जाएगी लोडिंग कैपेसिटी
MoRTH ने बयान में दावा किया गया है कि इससे लोडिंग कैपेसिटी 40-50 फीसदी तक बढ़ जाएगी। दोपहिया वाहनों को ले जाने वाले ट्रेलरों के लिए डेक की संख्या बढ़ाने से न केवल उनकी वहन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे परिवहन और सप्लायर की क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं एक बार में अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टशन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, क्योंकि कम संख्या में ट्रेलर अधिक दोपहिया वाहनों को ले जाने में सक्षम होंगे।

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सरकार ने जारी की अधिसूचना
"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत बड़े वाहनों और ट्रेलरों में दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए अधिकतम तीन डेक हो सकते हैं। 

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कैश वाहन के लिए निर्देश
एक अलग आधिकारिक अधिसूचना में, MoRTH ने कहा है कि नकद वैन (cash vans) मोटर वाहन उद्योग मानक (Automotive Industry Standard) -163:2020 में बताई गई मिनीमम जरुरतों का पालन करेंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यह नया विनियमन (regulation) विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में कैश वैन के प्रोडक्शन, टायर अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण (tyre approval testing and registration) की सुविधा प्रदान करेगा।

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