बिहार में आज से बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवा शुरू, दुकानें भी खुलीं, ये है पूरी गाइड लाइन

होटल, रेस्तरां व मिठाई की दुकान भी प्रत्येक दिन खोले जा सकेंगे। लेकिन, वहां पर बैठकर खाने की मनाही होगी। ग्राहक वहां से सामग्री खरीद या होम डिलीवरी के माध्यम से खाना ले सकेंगे। होटल में बैठकर खाने की व्यवस्था आठ जून से बहाल होगी।
 

Asianet News Hindi | Published : Jun 1, 2020 2:37 AM IST / Updated: Jun 01 2020, 08:35 AM IST

पटना (Bihar) । नीतीश सरकार ने लॉकडाउन-5.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके बाद बिहार में बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं का परिचालन आज से शुरू हो गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पटना में सभी दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय तथा होटल व रेस्तरां खुल गई है। यह सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुली रह सकेंगी। लेकिन, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। हालांकि इस अवधि में सिर्फ मेडिकल सामग्री की दुकानें, दवा दुकानें व मेडिकल क्लिनिक ही खुल सकेंगी। 

लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा 
बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिन नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशानिर्देश जारी किया है। 

होटल-रेस्तरां से पैक कर ले जा सकेंगे खाना
होटल, रेस्तरां व मिठाई की दुकान भी प्रत्येक दिन खोले जा सकेंगे। लेकिन, वहां पर बैठकर खाने की मनाही होगी। ग्राहक वहां से सामग्री खरीद या होम डिलीवरी के माध्यम से खाना ले सकेंगे। होटल में बैठकर खाने की व्यवस्था आठ जून से बहाल होगी।

कंटेनमेंट जोन छोड़ कर कहीं आने-जाने की मनाही नहीं
राज्य या राज्य के अंदर किसी व्यक्ति या सामग्री के आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। 21 कंटेनमेंट जोन छोड़कर लोग कहीं भी आ-जा सकेंगेय़ कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मेडिकल एवं आवश्यक सेवाएं जारी रखी जाएगी। इस जोन में किसी के आने-जाने पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी. संबंधित क्षेत्र में दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी।

इन नियमों का करना होगा पालन 

- चेहरा ढ़ंकना : सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों अथवा सार्वजनिक परिवहन के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरा को ढंके रखना है।

- सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों को न्यूनतम छह फीट ( दो गज की दूरी) कायम रखना है।

- वर्क फ्रॉम होम : जहां तक संभव हो घर से कार्य करना है. ऑफिस, कार्यस्थल, दुकान, बाजार एवं औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्य एवं व्यवसाय के समय में व्यक्ति को आपस में व्यवस्थित करना है।

- स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता : थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर का प्रयोग प्रवेश एवं निकासी द्वार पर किये जायेंगे।

- सतत स्वच्छता : सभी कार्य स्थल पर लगातार स्वच्छता का कार्य किये जायेंगे।

- सामाजिक दूरी : कार्यस्थल के प्रभारी कार्य के दौरान लोगों के बीच विभिन्न पालियों में अथवा लंच ब्रेक के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
- भीड़ : बृहद सार्वजनिक सभा/ भीड़/ जमाव पर प्रतिबंध है। विवाह में 50 से अधिक अतिथि भाग नहीं लेंगे, जबकि अंत्येष्टि या अंतिम अनुष्ठान में 20 से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना : सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इसके लिए विधि सम्मत जुर्माना वसूल की जायेगी. शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर सेवन प्रतिबंधित है।

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