बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से कर्मचारी की मौत पर मिलेंगे 30 लाख रुपए

गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए फाइन को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया है। दोपहिया और तीन पहिया परिवाहन के लिए फाइन 50 रुपए प्रतिदिन थे इसे 10 रुपए किया गया है। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 31, 2021 12:30 PM IST

पटना (Bihar) । पंचायत चुनाव में कोविड-19 के चलते अगर किसी प्रतिनियुक्त कर्मचारी की मौत होती तो उनके निकटम आश्रित को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि यही अन्य कारणों से मौत होती है तो उनके 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मिलेंगे।  लेकिन, उग्रवादी या असामाजिक हमले में दिव्यांगता होने पर यह राशि 15 लाख हो जाएगी। ये सारे फैसले बुधवार को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसी तरह मीटिंग में 36 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-छठे राज्य वित्त आयोग को एक माह का अवधि विस्तार दिया गया।
-बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उपनिदेशक आदि विभिन्न पदों पर से रिटायर होने पर उनकी सेवाएं संविदा के आधार पर ली जा सकेंगी।
-पुराने बालू बंदोबस्ती में बालू खनन करने की पर्यावरणीय स्वीकृति को छह माह का अवधि विस्तार 50 फीसदी वृद्धि के साथ दिया गया।
-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। स्वीकृत परियोजना के आकार में वृद्धि की गई है। इसे बढ़ाकर 282 करोड़ 26 लाख 44 हजार रुपए किया गया है।
-बिहार पुलिस रेडियो में अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस दूरसंचार और तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप मंजूर।
-परिवहन विभाग के अंतर्गत 14 चक्कों या उससे ऊपर से वाहनों पर रोक है। लेकिन इसमें बक्सर के चौसा को छूट दी गई है।

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गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र का जुर्माना भी घटा
गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए फाइन को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया है। दोपहिया और तीन पहिया परिवाहन के लिए फाइन 50 रुपए प्रतिदिन थे इसे 10 रुपए किया गया है। इसी तरह व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चार पहिया परिवहन वाहन के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 20 रुपए प्रतिदिन किया गया है। भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन और अन्य वाहनों के लिए यह फाइन 50 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 30 रुपए प्रतिदिन किया गया है।

(फाइल फोटो)

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