बिहार के अररिया जिले की विशेष अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 साल के मोहम्मद मेजर नाम के शख्स को जघन्य अपराध के लिए यह सजा सुनाई है। बताया जाता है कि आरोपी को दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद जज ने यह आदेश सुनाया है। फिलहाल आरोपी को जिला जेल में भेज दिया गया है।
अररिया (बिहार). देश में कड़े कानून बनने के बाद भी महिलाओं और बच्चियो के साथ हैवानियत की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। हैवानों को सबक सिखाने के लिए बिहार के अररिया जिले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर जुर्मना भी लगाया गया है।
दोषी पाए जाने के दो दिन बाद ही सुनाई सजा
दरअसल, शुक्रवार को अररिया जिले की विशेष अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 साल के मोहम्मद मेजर नाम के शख्स को जघन्य अपराध के लिए यह सजा सुनाई है। बताया जाता है कि आरोपी को दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद जज ने यह आदेश सुनाया है। फिलहाल आरोपी को जिला जेल में भेज दिया गया है।
कम में फैसला कर अदालत ने बनाया रिकॉर्ड
बता दें कि बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के एक दिन बाद पीड़िता की मां ने पिछले साल 2 दिसंबर को जिले के भरगामा थाने में आरोपी के खिलाप एफआईआक दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता का फटाफट मीडिकल कराया। साथ बच्ची के बयान और आरोपी के बयान दर्ज किए गए। कम से कम दिन में अदालत के आदेश पर मामले से संबंधित सारे सबूत जुटाए गए और कोर्ट में पेश किए।
12 जनवरी को आरोपपत्र किया था दायर
बताया जाता है कि इस मामले में जिला पुलिस ने 12 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था। जिस पर अदालत ने 20 जनवरी को संज्ञान लिया और दो दिन बाद ही आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही रिकॉर्ड समय में पूरी की। इतने कम समय में ट्रायल पूरा करने के चलते इस अदालत और जज की चर्चा हो रही है। हर कोई इस सुनवाई की तारीफ कर रहा है।