Bihar: नगर निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मतदान पर रोक

Published : Oct 05, 2022, 12:02 AM ISTUpdated : Oct 05, 2022, 01:05 AM IST
Bihar: नगर निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मतदान पर रोक

सार

आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान पर रोक लगा दी है। आयोग ने पहले चरण के नगर पालिका चुनाव के लिए होने वाले 10 अक्टूबर को मतदान व द्वितीय चरण के होने वाले 20 अक्टूबर के मतदान को रोक दिया है।

Bihar municipal elections: बिहार में नगर निकाय चुनावों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान पर रोक लगा दी है। आयोग ने पहले चरण के नगर पालिका चुनाव के लिए होने वाले 10 अक्टूबर को मतदान व द्वितीय चरण के होने वाले 20 अक्टूबर के मतदान को रोक दिया है। वोटिंग की नई तिथियों का ऐलान अगले आदेश के बाद दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व कैंडिडेट्स को जानकारी दे दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए सीटों के निर्धारण को रद्द कर दिया था। इस आदेश के साथ ही चुनाव कराने पर भी रोक लगा दी थी। 

हाईकोर्ट ने आरक्षण पर दिया था बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के लिए निर्धारित आरक्षण पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया था। इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की बेंच ने किया। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। इसी के साथ चुनाव पर रोक लगा दी। इसी महीने बिहार में शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। जबकि आरक्षण देने के पहले पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो पूर्णरूप से गलत है।

इसी महीने होनी थी वोटिंग निकाय चुनाव

बिहार शहरी निकाय चुनाव के लिए इसी महीने वोटिंग होनी थी। पहले चरण की वोटिंग दस अक्टूबर को होनी थी। जबकि दूसरे चरण के लिए वोटिंग 20 अक्टूबर को तय थी। लेकिन अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद चुनाव आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोक दी है। अगले तारीखों का ऐलान आरक्षण विवाद के निपटारे के बाद किया जा सकता है। 

यह भी पढ़ें:

Nobel Prize in Physics 2022: इन तीन वैज्ञानिकों को अपने इस प्रयोग के लिए मिला पुरस्कार

द्रौपदी पर्वत शिखर पर हिमस्खलन: 10 पर्वतारोहियों की मौत, 11 की तलाश जारी, 8 को सुरक्षित निकाला गया

'साहब' ने अपने लिए खरीदी अवैध तरीके से 29 गाड़ियां, HC की तल्ख टिप्पणी-देश में घोटालों से बड़ा है जांच घोटाला

PREV

बिहार की राजनीति, सरकारी योजनाएं, रेलवे अपडेट्स, शिक्षा-रोजगार अवसर और सामाजिक मुद्दों की ताज़ा खबरें पाएं। पटना, गया, भागलपुर सहित हर जिले की रिपोर्ट्स के लिए Bihar News in Hindi सेक्शन देखें — तेज़ और सटीक खबरें Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

कौन हैं नुसरत परवीन, आयुष डॉक्टर जिसका सीएम नीतीश ने खींचा हिजाब?
विवादों में नीतीश कुमार: कभी खींचा महिला का हिजाब-कभी टोपी से इनकार, पुराने बयान भी अब चर्चा में