बिहार बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने एक ताजा आदेश निकलाते हुए फैसला किया है कि अब राज्य में शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उनको सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी।
पटना. कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी आए दिन जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो रही है। जिसको लेकर नीतीश सरकार लगातर विपक्ष के निशाने पर रहती है। इतना ही नहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से इसकी पूरी डिटेल मांगी है। वहीं इसको लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत अब शराब पीने वालों को बिहार में जेल नहीं होगी।
सिर्फ शराब पीने वालों को करनी होगी ये शर्त पूरी
दरअसल, बिहार बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने एक ताजा आदेश निकलाते हुए फैसला किया है कि अब राज्य में शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उनको सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। उनकी मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो शराब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे।
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इस वजह से लिया गया है यह बड़ा फैसला
इस मामले में जानकारी देते हुए बिहार उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने बताया कि शराबियों और शराब तस्करों के चलते बिहार की जेलों में कैदियों की भीड़ लग रही है। जिसका असर जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट पर पड़ रहा है। रोजाना सैकंड़ों मामले अदालतो में आ रहे हैं। इसलिए आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
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पता बतानें वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त
बता दें कि बिहार उत्पाद विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजेगी बशर्ते शराबियों को अब शराब तस्करों का सही पता बताना होगा। इसके बाद पुलिस इन अड्डे पर छापा मारेगी। पता बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अफसरों ने कहा की इस संबंध में संबंधित विभागों को जानकारी भेज दी गई है।
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