बिहार बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा है कि सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के अधिकारियों से तीन महीने के भीतर राज्य में लगभग 4000 अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
पटना(Bihar). बिहार में 4000 मंदिरों को नोटिस जारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वो मंदिर हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। बिहार बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा है कि सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के अधिकारियों से तीन महीने के भीतर राज्य में लगभग 4000 अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई मंदिरों और मठों के पुजारियों ने जमीन हस्तांतरित या बेच दी है, इसलिए बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं।
बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद राज्य के लगभग सभी जिलों में अभी भी 4000 अपंजीकृत सार्वजनिक मंदिर, मठ और ट्रस्ट चल रहे हैं। उन्हें अपना पंजीकरण तीन महीने के भीतर कराना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेज रहा हूं कि उनके संबंधित जिलों में ऐसे सभी अपंजीकृत निकायों का तीन महीने के भीतर पंजीकरण हो जाए।
राज्य में कुल 3002 मंदिर हैं पंजीकृत
कानून मंत्री ने बताया कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या लगभग 3002 है, बीएसबीआरटी के आंकड़ों के अनुसार उनके पास 18,500 एकड़ से अधिक भूमि है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो उस क्षेत्र के लिए आई विधायक निधि का कुछ भाग पंजीकृत मंदिरों-मठों के आसपास बाड़ लगाने के लिए किया जा सकता है जिससे उन्हें अतिक्रमण से बचाया जा सके।
4055 अनरजिस्टर्ड मंदिर-मठों के पास 4400 एकड़ से अधिक जमीन
बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि 35 जिलों से प्राप्त और बीएसबीआरटी द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 4055 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं और उनके पास 4400 एकड़ से अधिक जमीनें हैं। जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अपंजीकृत मंदिरों- मठों की अधिकतम संख्या मुजफ्फरपुर (433), समस्तीपुर (272), दरभंगा (259), पूर्वी चंपारण (226), भागलपुर (210), वैशाली (209) में हैं। , सीतामढ़ी (203), रोहताश (210), भोजपुर (197), बेगूसराय (170), नालंदा (159) और सारण (154) में हैं।