मुश्किल में तेजस्वी, CBI की IRCTC घोटाले में जमानत खारिज कराने की अर्जी पर कोर्ट में होंगे पेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

पटना(Bihar). बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सीबीआई की इस अर्जी के बाद विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था। इसी सिलसिले में तेजस्वी दिल्ली गए हैं और मंगलवार को वह सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे हैं।

दरअसल तेजस्वी के खिलाफ इस अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें वे जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से मांग रखे जाने के बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था और आज उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। पिछले महीने की 17 तारीख को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि  तेजस्वी ने सीबीआई छापेमारी को लेकर 25 अगस्त को प्रेस कांफ्रेंस कर सीबीआई पर टिप्पणी की थी। जिसके बाद सीबीआई ने 17 सितंबर को विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। 

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संविधान पर भी उठाए थे सवाल 
सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए न सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी खुले मंच से धमकी दी थी। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कांफ्रेंस कर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि तेजस्वी ने देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है। 

क्या है IRCTC घोटाला
ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए-1 की सरकार में रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) रांची और पुरी के दो होटल की देखरेख का जिम्मा सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि सुजाता होटल के बदले लालू परिवार की लारा कंपनी को पटना में तीन एकड़ जमीन दी गई थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक दो होटलों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गडबड़ी हुई। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता समेत रेलवे अधिकारी पीके गोयल और राकेश सक्सेना भी अभियुक्त बनाए गए हैं। 

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