
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को कहा कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा आधिकारिक और कानूनी निविदा होगी। सरकार यह कदम उठा रही है ताकि भारत ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में पीछे न रहे।
क्रिप्टोकरेंसी का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में कहा गया है कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति (virtual digital asset) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा आधिकारिक और कानूनी निविदा होगी। आरबीआई इस आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को जारी करेगा ताकि भारत ब्लॉकचैन जैसी नई तकनीकों और दुनिया में विकसित होने वाली अन्य तकनीकों में पीछे न रहे।
गोयल ने बताया कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है। लोग उन्हें संपत्ति के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उन पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण (Budget speech) में घोषणा की कि डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इस कदम को 'क्रिप्टो टैक्स' (crypto tax) के रूप में देखा जा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्राप्त उपहारों पर उसी दर से कर लगने की संभावना है। क्रिप्टोकरेंसी उपहारों पर भी रिसीवर के अंत में कर लगाया जाएगा।
डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी
डिजिटल संपत्ति बाजार को विनियमित करने के लिए सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन पेश करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि विधेयक को पेश नहीं किया गया था। सरकार अधिक परामर्श करने का निर्णय ले रही है। सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देगी। मंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा से अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली भी बनेगी और यह ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी।
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