Budget 2022: टैक्सपेयर्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर (Relevant Assessment Year) के अंत से, एक्स्ट्रा टैक्स के भुगतान पर दो वर्षों के भीतर अपडेटिड रिटर्न (Updated Return) दाखिल कर सकते हैं। अपडेटिड रिटर्न दाखिल करते समय प्रस्तुत एडिशनल इनकम पर देने वाला टैक्स और ब्याज पर एडिशनल टैक्स 25-50 फीसदी होगा।
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) से संबंधित नए नियम की घोषणा की। नया नियम दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में चूक को ठीक करने के लिए विंडो देगा। टैक्सपेयर्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत से, एक्स्ट्रा टैक्स के भुगतान पर दो वर्षों के भीतर अपडेटिड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अपडेटिड रिटर्न दाखिल करते समय प्रस्तुत एडिशनल इनकम पर देने वाला टैक्स और ब्याज पर एडिशनल टैक्स 25-50 फीसदी होगा।
अपने भाषण क्या एफएम ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि आयकर विभाग ने करदाताओं के लेनदेन की रिपोर्टिंग का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में, कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर भुगतान के लिए अपनी आय का सही अनुमान लगाने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं करदाताओं को अतिरिक्त कर के भुगतान पर एक अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने वाले एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अपडेटिड रिटर्न रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर दायर किया जा सकता है।
इन लोगों पर नहीं होगा लागू
1) यदि पर्सनल टैक्सपेयर्स के खिलाफ कोई खोज या सर्वे शुरू किया गया है।
2) धन, सर्राफा, आभूषण या मूल्यवान वस्तु या वस्तु, जब्त या अधिग्रहित करने का कोई नोटिस जारी किया गया है।
बजट एफएम ने क्या नहीं बताया
टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज, बीडीओ इंडिया के पार्टनर और लीडर प्रणय भाटिया के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स द्वारा टैक्स रिटर्न में संशोधन के लिए उपलब्ध सीमित समय पर चिंता व्यक्त थी, जिसके तहत वित्त विधेयक ने एक अपडेटिड टैक्स रिटर्न के लिए एक विस्तारित समयरेखा का प्रस्ताव किया है। हालांकि, एफएम ने अपने भाषण में जो उल्लेख नहीं किया, वह यह है कि कर पर 25 फीसदी-50 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगेगा और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाला ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि यह टैक्सपेयर्स को व्यापक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक और अवसर प्रदान करता है।
कोविड इलाज में खर्च को इनकम टैक्स में राहत
सैलरीड क्लास को काफी निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने 2022-23 के बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मंत्री ने मानक कटौती को भी नहीं बढ़ाया, जो कि मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर और मध्यम वर्ग पर महामारी के प्रभाव को देखते हुए व्यापक रूप से प्रत्याशित था। हालांकि, जिन लोगों को कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च के लिए पैसा मिला है, उन्हें राहत दी गई है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि बजट में व्यक्तिगत कर पर देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि उन लोगों को राहत दी गई है, जिन्हें कोविड 19 के इलाज पर हुए खर्च के लिए पैसा मिला है। इसी तरह किसी व्यक्ति की मौत पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाले पैसे पर परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख तक की छूट होगी।
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