Deadline Tonight: सैलरी वालों सावधान! आज रात तक ये 3 काम नहीं किए, तो कल कटकर आएगी तनख्वाह

Published : Mar 31, 2026, 10:33 AM IST
31 March Deadline

सार

31 March Deadline: आज 31 मार्च है और आपके वित्तीय कामों को निपटाने की लास्ट डेडलाइन खत्म होने वाली है। अगर आपने आज रात तक इन कामों को नहीं किए, तो कल से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सैलरी वालों की मार्च की तनख्वाह भी कम होकर आ सकती है। इसलिए भारी नुकसान से बचने के लिए अभी 10 मिनट निकालें और इन 3 जरूरी कामों को तुरंत पूरा करें।

Financial Deadline 31 March 2026: आज फाइनेंशियल-ईयर का सबसे जरूरी दिन है। अगर आप नौकरीपेशा हैं या निवेश करते हैं, तो आज की रात 12 बजे तक आपके पास टैक्स बचाने और अपने खातों को चालू रखने का आखिरी मौका है। अगर आप किसी वजह से इस डेडलाइन को मिस कर जाते हैं, तो कल 1 अप्रैल से आपकी जेब पर तगड़ी चपत लगेगी चलिए, बिना देर किए जान लीजिए वो 3 काम जो आपको आज रात 12 बजे से पहले हर हाल में निपटा लेने चाहिए।

PPF-NPS और सुकन्या अकाउंट 'फ्रीज' होने से बचाएं

क्या आपके पास PPF, NPS या बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता है? अगर हां, तो चेक कीजिए कि क्या आपने इस साल उसमें कुछ पैसा डाला है? इन खातों को चालू रखने के लिए साल में कम से कम ₹250 से ₹500 डालना जरूरी होता है। आज इसकी डेडलाइन है। अगर आज रात तक आपने मिनिमम बैलेंस नहीं डाला, तो आपका खाता 'डिफॉल्ट' हो जाएगा। इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने होंगे और भारी जुर्माना (Penalty) भी भरना होगा।

टैक्स बचाने का लास्ट चांस

अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में हैं और अपनी मेहनत की कमाई को इनकम टैक्स से बचाना चाहते हैं, तो बस कुछ घंटे ही बचे हैं। सेक्शन 80C में LIC, PPF या ELSS में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80D में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया या प्रीमियम नहीं भरा, तो आज भर दें। इसमें ₹1 लाख तक की छूट का फायदा मिल सकता है। अगर आपने कल (1 अप्रैल) को निवेश किया, तो उसका फायदा इस साल नहीं मिलेगा। यानी सीधे-सीधे हजारों का नुकसान हो सकता है।

ऑफिस वालों को तुरंत भेजें ये डॉक्यूमेंट

सबसे जरूरी बात। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके HR या अकाउंट्स विभाग ने आपसे इंवेस्टमेंट प्रूफ (Investment Proof) मांगे होंगे। आपको रेंट एग्रीमेंट, इंश्योरेंस की रसीद और होम लोन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर आपने आज प्रूफ जमा नहीं किए, तो कंपनी यह मान लेगी कि आपने कोई निवेश नहीं किया है। नतीजा? आपकी मार्च की सैलरी से मोटा TDS (Tax) काट लिया जाएगा। इसके बाद कटी हुई सैलरी वापस पाने के लिए आपको अगले साल ITR भरने तक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अभी ईमेल चेक करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें।

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