कर्मचारियों को बड़ी राहत, Company बदलने पर PF account भी होगा auto transfer, कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी

नौकरी बदलने पर पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट का अपने आप मर्जर हो जाएगा।  श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Labor Minister Bhupendra Yadav) की अध्यक्षता में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी गई है।

Contributor Asianet | Published : Nov 21, 2021 6:07 AM IST / Updated: Nov 21 2021, 11:55 AM IST

बिजनेस डेस्क, Big Announcement of EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है, जानकारी के मुताबिक प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट के सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम (IT System) को स्वीकृति दी जाएगी, इस नए सिस्टम से ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स की बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई EPF खाताधारक जितनी भी नौकरी बदले लेकिन उसका ईपीएफ खाता एक ही रहेगा, नौकरी बदलने पर पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट का अपने आप मर्जर हो जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त काम नहीं करना होगा। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Labor Minister Bhupendra Yadav) की अध्यक्षता में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज  (Central Board of Trustees) की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।

 पुराने अकाउंट को ही रख सकते हैं जारी
सेंट्रल गर्वमेंट के रुल के मुताबिक कर्मचारी के पास ये ऑप्शन होगा कि चाहें तो पुराने अकाउंट को ही नई कंपनी में भी जारी रख सकता है।  EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसके लिए सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम बनाने को स्वीकृति दे दी है। प्रायवेट सेक्टर में अक्सर एम्प्लाई नौकरी बदलते रहते हैं। इस दौरान उनका  ईपीएफ खाता को लेकर कई समस्याएं सामने आती है। किसी एक संस्थान की छोटी सी चूक की वजह से  अकाउंट होल्डर्स की रकम फंस जाती है।

ऑटो सिस्टम से ट्रांसफर हो जाएगी रकम
 नया सिस्टम आने के बाद पुराने कंपनी से नए कंपनी में ऑटो सिस्टम से खाता हस्तांतरित हो जाएगा। अब कर्मचारी को नौकरी बदलने पर पहली कंपनी के EPF खाते में जमा पैसे को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी, मतलब नौकरी बदलने पर पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट का अपने आप मर्जर हो जाएगा।

कर्मचारी की खत्म होगी टेंशन
मौजूदा स्थिति में पुरानी कंपनी छोड़ने और नई कंपनी ज्वाइन करने में कुछ कागजी या ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। नई कंपनी में पहले के UAN पर ही दूसरा पीएफ खाता क्रिएट हो जाता है, इस पीएफ खाते में पूरी रकम शो नहीं होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी अपने   ईपीएफ अकाउंट की हर मद की रकम को देख सकेंगे। 

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