
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की अर्द्धरात्रि से पहले समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया।
दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
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