EPFO Claim Process: PF निकालने का सबसे आसान और फ़ास्ट तरीका

Published : May 06, 2026, 08:43 PM IST
EPFO Claim Process 2026 Fastest and Easiest Way to Withdraw PF Online Without Employer Approval

सार

EPFO Claim Process : अब PF निकालना हुआ बेहद आसान और तेज। जानिए UAN लॉगिन से ऑनलाइन क्लेम करने का तरीका, सही फॉर्म का चुनाव, TDS से बचने के टिप्स और मिनटों में पैसा पाने की पूरी प्रक्रिया।

एक समय में पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता था। फॉर्म भरने से लेकर ऑफिस के चक्कर काटने और महीनों तक पैसे का इंतजार करने की प्रक्रिया बेहद थकाऊ होती थी। लेकिन 2026 में, सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है।

अब आपको अपने ही पैसों के लिए अपने एम्प्लायर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और बेहद तेज कर दिया है। अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आइए जानते हैं पीएफ निकालने का सबसे ऑथेंटिक, सुरक्षित और फास्ट तरीका क्या है।

EPFO 3.0: अब घंटों नहीं, कुछ ही समय में मिलेगा आपका पैसा

2026 में पीएफ निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) अपडेट के तहत अब 95 प्रतिशत दावों (Claims) का निपटारा ऑटोमैटिक तरीके से हो रहा है, जिससे पैसे मिलने का समय घट कर कुछ घंटों या मिनटों तक आ गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 5 लाख तक के दावों के लिए अब किसी इंसानी दखल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, अब यूपीआई (UPI) और ईपीएफओ के स्पेशल एटीएम (ATM) कार्ड्स के जरिए भी सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है।

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PF क्लेम करने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करें

पीएफ का पैसा बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आए, इसके लिए क्लेम करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों का सही होना अनिवार्य है:

  1. यूएएन (UAN): आपका 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए।
  2. केवाईसी (KYC): आपके यूएएन से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट (सही IFSC कोड के साथ) लिंक और वेरीफाई होना चाहिए।
  3. मोबाइल नंबर: आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए क्योंकि ओटीपी (OTP) उसी पर आएगा।
  4. डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit): अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो ईपीएफओ पोर्टल पर पिछले एम्प्लायर द्वारा आपकी 'नौकरी छोड़ने की तारीख' दर्ज होनी चाहिए।

PF क्लेम करने का स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन तरीका

ऑनलाइन प्रक्रिया से पीएफ निकालना सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है। आप घर बैठे इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
  2. लॉग इन करने के बाद ऊपर मौजूद 'Online Services' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' को चुनें।
  3. स्क्रीन पर आपकी जानकारी खुलेगी, वहां अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक दर्ज करें और 'Verify' पर क्लिक करें।
  4. बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद 'Proceed for Online Claim' के बटन पर क्लिक करें।
  5. अब 'I want to apply for' के विकल्प में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से क्लेम फॉर्म (Form 19, Form 31, या Form 10C) का चयन करें।
  6. अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी भरें और चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करें, अंत में आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके अपना क्लेम सबमिट करें।

कौन सा फॉर्म कब चुनें?

अक्सर लोग फॉर्म चुनने में गलती करते हैं, जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आपको अपनी स्थिति के अनुसार सही फॉर्म चुनना होगा:

  • फॉर्म 19 (Form 19): नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा (Final Settlement) निकालने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है।
  • फॉर्म 10C (Form 10C): यह फॉर्म ईपीएस (EPS) यानी आपके पेंशन का पैसा निकालने के लिए भरा जाता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपकी कुल नौकरी 10 साल से कम होनी चाहिए।
  • फॉर्म 31 (Form 31): अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको मेडिकल इमरजेंसी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे कारणों से एडवांस (Partial Withdrawal) चाहिए, तो यह फॉर्म आपके काम आएगा।

टैक्स (TDS) कटने से कैसे बचाएं?

एक एक्सपर्ट टिप जो आपके पैसे बचा सकती है, वह है टैक्स के नियमों को समझना। अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस पूरी करने के बाद पैसा निकालते हैं, तो वह पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। लेकिन, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और निकासी की राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस (TDS) काटा जाता है।

इससे बचने के लिए आपको क्लेम करते समय फॉर्म 15G ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए (बशर्ते आपकी कुल आय टैक्स छूट की सीमा के भीतर हो)। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियमों के तहत फॉर्म 15G और 15H की जगह अब नए 'फॉर्म 121' (Form 121) ने ले ली है।

अपने क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?

क्लेम सबमिट करने के बाद आपको ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप ईपीएफओ पोर्टल पर 'Track Claim Status' में जाकर अपनी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा, आप उमंग ऐप (UMANG App) पर जाकर, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर, या 7738299899 पर एसएमएस (EPFOHO UAN ENG लिखकर) के जरिए भी अपने क्लेम का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।

अगर आपकी प्रोफाइल में सभी डिटेल्स (नाम, बैंक अकाउंट, आधार) बिलकुल सही मैच करते हैं, तो ईपीएफओ के नए सिस्टम के चलते आपके पैसे बिना किसी रूकावट के सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे।

यह भी पढ़ें: PF Withdrawal Limit Per Month: जितनी बार चाहें निकालें पैसा, लेकिन ये एक शर्त माननी पड़ेगी!

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