Pension Fund Rules India: EPFO का फॉर्म 10C किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 10 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारी फॉर्म 10C के जरिए क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म 10C भरने के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए? EPFO पोर्टल पर फॉर्म 10C का ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?

Pension Fund Withdrawal: (नई दिल्ली): क्या आप भी इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि आपकी नौकरी को 10 साल पूरे नहीं हुए हैं और आपका पेंशन का पैसा अटक जाएगा? अगर ऐसा है, तो यह खबर आपके काम की है। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की है, तब भी आप इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के 'फॉर्म 10C' का इस्तेमाल करके अपने पेंशन खाते में जमा पूरा पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऑनलाइन क्लेम कैसे करना है? आइए जानते हैं।

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कई कर्मचारियों को यह गलतफहमी होती है कि 10 साल की न्यूनतम सर्विस पूरी किए बिना EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) का पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन, EPFO के नियमों के मुताबिक, कम समय में नौकरी छोड़ने पर भी कर्मचारी 'फॉर्म 10C' के जरिए अपने पेंशन फंड का पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन क्लेम करके आप पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं।

क्या है EPFO का 'फॉर्म 10C'?

जब कोई कंपनी कर्मचारी के EPF खाते में 12% का योगदान देती है, तो उसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है। नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल पूरी नहीं हुई है, वे मासिक पेंशन पाने के हकदार नहीं होते। ऐसी स्थिति में, EPFO ने 'फॉर्म 10C' की सुविधा दी है। इसके जरिए कर्मचारी नौकरी बदलते समय अपने जमा पेंशन फंड को निकाल सकते हैं या 'स्कीम सर्टिफिकेट' लेकर इसे अगली कंपनी के खाते में ट्रांसफर करा सकते हैं। नौकरी छूटने के 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर या मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका फायदा उठाया जा सकता है।

कौन कर सकता है अप्लाई?

  • वे लोग जिन्होंने 10 साल की सर्विस से पहले ही नौकरी छोड़ दी या रिटायर हो गए।
  • वे कर्मचारी जिनकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है।
  • जिनकी सर्विस 10 साल पूरी हो गई है, लेकिन मौजूदा उम्र 50 साल से कम है, वे भी इस फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार

  • ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करते समय नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स और जानकारी जरूरी है:
  • UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक खाता नंबर और आपका मौजूदा पता (Address)
  • बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपके नाम वाला एक कैंसल्ड चेक (Cancelled Cheque)
  • स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (अगर जरूरी हो)
  • ऑफलाइन अर्जी के लिए 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप जरूरी है।
  • अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) लगेगा।

घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने का आसान तरीका

आप EPFO के आधिकारिक ई-सर्विस पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं:

  • सबसे पहले अपने UAN और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग-इन करें।
  • इसके बाद मेन्यू में 'Online Services' पर जाएं और वहां 'Claim Form-31, 19, 10C & 10D' चुनें।
  • अपना बैंक खाता नंबर डालकर उसे वेरिफाई (Verify) करें और फिर 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें।
  • जो ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से 'Form 10C' (Only Pension Withdrawal) को चुनें।
  • आखिर में, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर सबमिट कर दें। आपका क्लेम सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगा।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इसे अपनाने या कोई भी निवेश/निकासी का फैसला करने से पहले, संबंधित EPFO एक्सपर्ट या आधिकारिक दफ्तर से सलाह लेना जरूरी है।)