18 जुलाई से कई चीजों के बढ़ेंगे दाम- अनाज और स्टेशनरी की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, इलाज कराना भी हो जाएगा महंगा

Published : Jul 15, 2022, 12:34 PM IST
18 जुलाई से कई चीजों के बढ़ेंगे दाम- अनाज और स्टेशनरी की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, इलाज कराना भी हो जाएगा महंगा

सार

18 जुलाई से आपके बजट पर असर पड़ने वाला है। घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे पनीर, आटा, अनाज, लस्सी, शहद, पापड़ महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया था।

बिजनेस डेस्कः सोमवार यानी 18 जुलाई से कई ऐसे सामानों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी (GST) बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। उसके बाद से घरेलू सामानों, बैंक सेवाओं, बच्चों की पढ़ाई के सामान, अस्पतालों और होटलों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47वीं जीएसटी बैठक (GST Council Meet) में यह निर्णय लिया था कि 18 जुलाई 2022 से कुछ घरेलू उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि होगी।

5 फीसदी लगता है जीएसटी
इन सामानों में गेहूं का आटा, अन्य अनाज, पनीर, लस्सी, बटर मिल्क, पैकेज्ड दही, शहद, पापड़, अनाज, मांस और मछली (फ्रीजिंग को छोड़कर), मुडी और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल सहित कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है। जानकारी दें कि अभी ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। बिना पैक और बिना लेबल वाले प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अब इनपर जीएसटी लागू होगा।

18 जुलाई से इन पर होगा असर

  • टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क की कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि 18 जुलाई से इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।
  • अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक के कमरे किराए पर लेने पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • चेकबुक जारी करने के लिए बैंक पहले जो सर्विस टैक्स लेता था, उस पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • ब्लेड, कागज काटने वाली कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे, स्किमर्स और केक-सर्वर पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था, जो बढ़कर 18 फीसदी हो गया है।
  • इनके अलावा अब एटलस वाले मैप पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
  • 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगाया गया था।
  • एलईडी लाइट एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।

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