31 अगस्‍त तक इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा भारी जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) हमेशा निर्धारित समय सीमा के भीतर भर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Asianet News Hindi | Published : Aug 28, 2019 3:16 AM IST / Updated: Aug 28 2019, 08:47 AM IST

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) हमेशा निर्धारित समय सीमा के भीतर भर देना चाहिए। आईटीआर फॉर्म भरने  की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्‍यान नहीं रखा तो इसके लिए पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
 
देर से रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया। इससे पहले समय सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था। अब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया, जिसके तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना तय कर दिया गया।

आईटीआर के लिए किन चीजों की होगी जरूरत
आईटीआर भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसी कुछ चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। 

इनकम टैक्स विभाग देता है टिप्स
आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्‍स देता है। इसके बाद आप बगैर दिक्‍कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है कि आईटीआर के फॉर्म में जानकारियां डालते वक्‍त ब्राउजर में वापस बटन या बैकस्‍पेस पर क्‍लिक न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे। इसके बाद आपको दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। इसके अलावा फॉर्म में अपनी सैलरी या कमाई की रकम की डिटेल दे रहे हैं तो वह भारतीय रुपए में ही होना चाहिए। डॉलर या अन्‍य करंसी में भी अगर आपकी कमाई होती है तो उसे रुपए में बदलें और फिर फॉर्म में भरें।

कितना जुर्माना लगेगा
अब आप यह जान लीजिए कि अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया में देर की तो जुर्माना कितना लगेगा। अगर आपने देरी की तो 31 अगस्‍त के बाद, लेकिन 31 दिसंबर, 2019 से पहले आईटीआर फाइल किया तो आपको  पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक फाइल किया तो दस हजार रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। इसमें खास बात यह भी है कि पांच लाख रुपए तक की कुल आमदनी वाले छोटे करदाताओं से ज्‍यादा से ज्‍यादा एक हजार रुपए ही जुर्माना वसूला जा सकता है। इससे अधिक की आय वालों को जुर्माना भी ज्‍यादा लगेगा। वहीं, अगर किसी की कुल आय टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

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