ITR Filing : विदेशी पेंशन अकाउंट की भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी जानकारी, जारी हुआ नया आईटीआर फॉर्म

अगर आपने विदेशी में नौकरी की है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 5 को नोटिफाई किया है।

Saurabh Sharma | Published : Apr 1, 2022 10:26 AM IST

बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया फॉर्म नोटिफाई किया है। जिसमें टैक्सपेयर्स से फॉरेन पेंशन अकाउंट्स की जानकारी मांगी है। इसका मतलब है कि अगर आपने विदेशी में नौकरी की है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 5 को नोटिफाई किया है।

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आईटीआर फॉर्म 1 और 4
आईटीआर फॉर्म 1 जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है और आईटीआर फॉर्म 4 जिसको सुगम फॉर्म की संज्ञा दी गई है दोनों को समझना और फिल करना काफी आसान है। दोनों फॉर्म का यूज स्मॉल और मिड टैक्सपेयर्स की ओर से किया जाता है, जिससे वो अपनी तमाम जरुरतो को करते हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपए तक की इनकम वाले वो लोग ही फिल कर सकते हैं जो सैलरी, मकान या दूसरे सोर्स से इनकम करते हैं। वहीं सुगम फॉर्म को हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ और कंपनियां फिल कर सकती हैं, जिनकी इनकम कारोबार से 50 लाख रुपए तक है।

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बाकी के आईटीआर फॉर्म
आईटीआर-तीन उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें कंपनियों/पेशे से प्रोफिट के रूप में इनकम होती है। जबकि आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी यानी एलएलपी की ओर से फिल किया जाता है। जानकारों की मानें तो आईटीआर 1 फॉर्म यानी सहज फॉर्म पिछले साल जैसा ही है। बस इसमें एक नई चीज को एड किया है और वो है नेट इनकम का पता लगाने के लिए विदेशी पेंशन या कोई दूसरा अकाउंट जिससे टैक्सपेयर की कमाई होती है।

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