ITR Filing: इन तरीकों से चेक कर सकते हैं Online Income Tax Refund

ITR Filing: टैक्‍सपेयर अपना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करके रिफंड ले सकते हैं। उन्हें रिटर्न में अपनी इनकम और डिडक्‍शन के बारे में सभी डॉक्‍युमेंट्स जमा कराने होते हैं। रिफंड का क्‍लेम करने के लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

Asianet News Hindi | Published : Feb 19, 2022 8:33 AM IST / Updated: Feb 19 2022, 04:29 PM IST

ITR Filing: जब टैक्सपेयर एक्‍चुअल टैक्‍स लायबिलिटी (Tax Liability) से ज्‍यादा इनकम टैक्‍स (Income Tax) का भुगतान करता है तो वह एक्‍सट्रा अमाउंट वापस पाने का भी हकदार होता है। भुगतान किया गया एक्‍स्‍ट्रा अमाउंट आईटी डिपार्टमेंट (Income Tax department) असेसमेंट के बाद वापस करता है। टैक्‍सपेयर अपना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करके रिफंड ले सकते हैं। उन्हें रिटर्न में अपनी इनकम और डिडक्‍शन के बारे में सभी डॉक्‍युमेंट्स जमा कराने होते हैं। रिफंड का क्‍लेम करने के लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न दाखिल करने के बाद, आईटी विभाग रिटर्न को वेरिफाई करेगा करेगा उसके बाद कंफर्म करेगा कि वो रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं। टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद ही रिफंड प्रोसेस करता है। आमतौर पर, ई-वेरिफ‍िकेश की तारीख से रिफंड जमा होने में 25-60 दिन लगते हैं।

1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी
जब कोई टैक्‍सपेयर अपनी रिफंड क्‍लेम करता है तो टैक्‍स डिपार्टमेंट इस तरह के रिटर्न को प्रोसेस करता है, और टैक्‍सपेयर्स को धारा 143(1) के तहत सीपीसी से एक सूचना प्राप्त होगी जो टैक्‍सपेयर्स को कंफर्म करेगा कि आप रिफंड के एलिजिबल हो या नहीं। आईटी विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 7 फरवरी तक 1.87 करोड़ टैक्‍सपेयर्स को 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किए हैं। इसमें असेसमेंट ईयर 2021-22 (मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष) के 1.48 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 28,704.38 करोड़ रुपए के हैं।

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ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना इनकम टैक्‍स रिफंड
यह प्रोसेस काफी आसान है, टैक्‍सपेयर्स अपने पैन नंबर और निर्धारण वर्ष के माध्‍यम से अपने रिफंड के स्‍टेटस को चेक करर सकते हैं। इसे दो अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है नया इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल और तरीका है एनएसडीएल पोर्टल।

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ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऐसे करें चेक
स्‍टेप 1: टैक्‍सपयर्स को  नए इनकम टैक्‍स  ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
स्‍टेप 2: यूजर आईडी, पासवर्ड और "कैप्चा" दर्ज कर अकाउंट लॉगइन करें।
स्‍टेप 3: “रिटर्न/फॉर्म देखें” पर क्लिक करें
स्‍टेप 4: "Select an option" में "इनकम टैक्‍स रिटर्न" पर क्‍लि‍क करें और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर पर क्‍ल‍िक करें। सब्‍मिट कर अपने रिफंड के स्‍टेटस को चेक किया जा सकता है।

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एनएसडीएल पोर्टल यूज कैसे करें
स्‍टेप 1: रिफंड का स्‍टेटस चेक करने के लि‍ए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
स्‍टेप 2: पैन, असेसमेंट ईयर को डिटेल में फ़ीड करें और फिर "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
चरण 3: वेबसाइट टैक्‍सपेयर्स के रिफंड के स्‍टेटस के बारे में जानकारी दे देगा।

 

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