
नई दिल्ली. पैन कार्ड से आयकर विभाग नागरिकों के वित्तिय लेन-देन को जाँच परख में मदद मिलती है। इसको देश में एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के तौर पर भी माना जाता है। पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आवेदक का नाम, स्पेलिंग में सुधार, पिता के नाम में बदलाव, जन्मतिथि और पता बदलने के लिए जब भी चाहे कर सकते हैं। इसके लिए बेहद आसान प्रक्रिया है।
अब आयकर विभाग ने नागरिकों को यह सुविधा प्रदान किया है कि आधार ई-केवाईसी बेस्ड पैन में पते में बदलाव किया जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं आसान स्टेप...
1. सबसे पहले https://www.tin-nsdl.com/ वेबसाइट पर जाएं,
2. होमपेज पर नीचे पेपरलेस एड्रेस अपडेट के विकल्प को चुनें,
3. पैन, आधार, मोबाईल और ईमेल का डिटेल को भरें,
4. सबमिशन पर क्लिक करें( इसमें कैप्चा भरना होगा),
5. इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर या ईमेल पर ओटीपी भेजा जाता है,
6. ओटीपी जेनरेट होने के बाद आधारकार्ड पर अंकित अड्रेस के समान पैन कार्ड पर भी बदलाव हो जाएगा।
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