किसान विकास पत्र पर सरकार ने बढ़ाया ब्याज दर, जानिए जनवरी से मार्च तक कितना मिलेगा इंटरेस्ट

खाताधारकों को किसान विकास पत्र यानी केवीपी अकाउंट में किए गए बचत पर हर साल 7.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से ब्याज मिलेगा। पहले इस पर दी जाने वाली ब्याज दर 7 प्रतिशत तक थी।

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने जनवरी से मार्च- 2023 की तिमाही के लिए किसान विकास पत्र पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। बता दें कि किसान विकास पत्र एक छोटी सेविंग स्कीम है, जो अपने कम जोखिम और लाभ की गारंटी के साथ लोगों के बीच लॉन्गटर्म सेविंग स्कीम के तौर पर लोकप्रिय निवेश साधन है। दरअसल, मैच्योरिटी पीरियड के अंत में आपको बाजार में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना इसमें जमा रकम में दोगुनी बढ़ोतरी की गारंटी के साथ इन्वेस्ट किया हुई रकम प्राप्त होती है। 

केवीपी यानी किसान विकास पत्र अकाउंट में किए गए डिपॉजिट पर अब सालाना 7.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से ब्याज मिलेगा। पहले इस पर दी जाने वाली ब्याज दर 7 प्रतिशत तक थी। 7.2 प्रतिशत ब्याज पर किसान विकास पत्र अकाउंट में निवेश के 120 महीनों बाद रकम दोगुनी हो जाएगी। 

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किसान विकास पत्र योजना कौन खोल सकता है 
इसे सिंगल एडल्ट, ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें अधिकतम 3 एडल्ट हो सकते हैं, अवयस्क की ओर से उसके अभिभावक या मानसिक रोगी व्यक्ति की ओर से कोई अभिभावक, या फिर 10 वर्ष से ऊपर का अवयस्क अपने नाम से किसान विकास पत्र खोल सकता है। 

केवीपी खातों के प्रकार 
(1) फॉर्म-1 में अकाउंट ऑफिस में आवेदन करने पर योजना के अन्तर्गत नीचे दिए गए अलग-अलग टाइप के खाते खोले जा सकते हैं- 
(ए) सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट
(बी) ज्वाइंट ए-टाइप खाता 
(सी) ज्वाइंट बी टाइप खाता  

डाकघर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए केवीपी ऑनलाइन कैसे खोलें- 
स्टेप 1- डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें। 
स्टेप 2: 'सामान्य सेवाएं' > सेवा अनुरोध' > 'नए अनुरोध' पर क्लिक करें। 
स्टेप 3: इसके बाद NSC अकाउंट पर क्लिक करें। यहां KVP अकाउंट खोलने के लिए NSC अकाउंट और KVP अकाउंट खोलने का लिंक मिलेगा।
स्टेप 4: वह रकम दर्ज करें, जिसके लिए एनएससी न्यूनतम 1000 रुपये और 100 के गुणकों में खोला जाना है।
स्टेप 5: डेबिट अकाउंट से जुड़े पीओ सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करें। 
स्टेप 6: नियमों और शर्तों को पढ़ने और नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए 'सबमिट बटन' पर क्लिक करें। 
स्टेप 7: इसके बाद पैसा ऑनलाइन जमा करें। 
स्टेप 8: ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें और सबमि0ट करें। 
अकाउंट के जरिए खोले गए एनएससी का विवरण देखने के लिए फिर से लॉग इन करें। 

किसान विकास पत्र की अवधि- 
किसान विकास पत्र में 2 साल 6 महीने की लॉक इन अवधि है। 2 साल 6 महीने से पहले समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल- 
अकाउंट होल्डर या ज्वाइंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर। 
राजपत्रित सरकारी अधिकारी के आदेश से जब्ती पर।  
जब कोर्ट की ओर आदेश दिया जाता है। 

केवीपी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कब ट्रांसफर किया जा सकता है- 
KVP को केवल निम्नलिखित शर्तों पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है।
(i) खाताधारक की मृत्यु पर नामिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को।
(ii) संयुक्त धारक(कों) के खातेदार की मृत्यु होने पर।
(ii) न्यायालय के आदेश पर।
(iii) खाते को राजपत्रित प्राधिकारी के पास गिरवी रखने पर 

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