यहां जानिए कैसे करें कटे-फटे नोटों को एक्सचेंज, आखिर क्या हैं आरबीआई के नियम

नोट एक विशेष प्रकार के कागज से बने होते हैं, जो एक समय के बाद हल्के हो जाते हैं और इसके फटने की संभावना रहती हैं तो अगर आपके पास भी फटे हुए नोट हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार इसे बदलने की सुविधा भी देती है।

बिजनेस डेस्क। भारत में हम सभी फाइनेंशियल ट्रांजेकशन के लिए कई मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि सिक्कों की कीमत कम होती है, इसलिए हम ज्यादातर बड़े लेनदेन के लिए नोटों का इस्तेमाल करते हैं। नोट एक विशेष प्रकार के कागज से बने होते हैं, जो एक समय के बाद हल्के हो जाते हैं और इसके फटने की संभावना रहती हैं तो अगर आपके पास भी फटे हुए नोट हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार इसे बदलने की सुविधा भी देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में 5, 10, 50, 100, 500 रुपए के विभिन्न मूल्यवर्ग के नोट पेश किए हैं। साल 2017 में नोटबंदी के बाद 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट बाजार में उतारे थे। हालांकि, 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों के अलावा, अन्य सभी फटे नोटों को बदले में कुछ मूल्य के साथ बदला जा सकता है।

नोट बदलने पर आरबीआई की शर्तें
- नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी।
- यदि किसी व्यक्ति के पास 20 से अधिक क्षतिग्रस्त नोट हैं और उनकी कुल राशि 5,000 रुपए से अधिक है, तो उसके लिए लेनदेन शुल्क लिया जाएगा।
- यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या नोट एक्सचेंज में जाने से पहले सुरक्षा चिन्ह दिखाता है।

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हर नोट के लिए अलग नियम
फटे नोट के बदले में कितनी राशि मिलेगी, यह नोट की कीमत और उसका कितना हिस्सा मौजूद है, से तय होता है। उदाहरण के लिए, 2000 रुपए के 88 वर्ग सेंटीमीटर के नोट पर पूरा रिफंड मिलता है, 44 वर्ग सेंटीमीटर के नोट पर आधा रिटर्न मिलता है। 2000 रुपए का पूरा नोट 109.56 वर्ग सेमी है। वहीं 200 रुपए के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर पूरा रिटर्न मिलेगा, जबकि 200 रुपए के 39 वर्ग सेंटीमीटर के नोट पर आधा रिटर्न दिया जाएगा।

कौन से नोट बदल सकते हैं?
- आरबीआई के नियम के मुताबिक तीन तरह के नोट बदले जा सकते हैं।
- पहला, जिसका रंग धोने से या कई लोगों के बीच सर्कुलेशन के कारण फीका पड़ गया हो।
- दूसरे प्रकार के नोट जिनका एक्सचेंज  किया जा सकता है, वे हैं जो फटे हुए हैं और उनके टुकड़े मौजूद हैं।
- तीसरा प्रकार बेमेल हैं। मतलब, नोट के दो अलग-अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया गलत प्रिंट नोट। बैंक बहुत खराब स्थिति में नोट बदलने से भी मना कर सकते हैं, जिनके नंबर पढऩा संभव नहीं है।

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क्या नोट पर लिखना मना है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक अगर नोट पर कुछ भी लिखा हो तो भी वह मान्य होता है। लेकिन अगर इस पर लिखा गया मैसेज राजनीति से प्रेरित है तो इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा।

कैसे करें नोट एक्सचेंज?
किसी भी बैंक शाखा में नोटों का एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके लिए आप रिजर्व बैंक के ऑफिस भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी करें जब आपको 20 या अधिक नोट बदलने की आवश्यकता हो। मोहल्ले की कुछ दुकानें भी कटे-फटे नोट बदलवाती हैं। हालांकि इनका कमीशन ज्यादा होता है।

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बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रावधान
अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक 10,000 रुपए तक के हर्जाने का भुगतान कर सकता है।

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