Loan Moratorium का नहीं लिया लाभ तो भी बैंक देगा कैशबैक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को राहत देते हुए दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा की। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम (Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात को यह घोषणा की। 
 

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को राहत देते हुए दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा की। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम (Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात को यह घोषणा की। इसे लेकर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्जदारों ने इस दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया, उन्हें अनुग्रह राशि (Ex Gratia) दी जाएगी। यह भुगतान 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले छोटे उद्यमियों या लोगों को किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने दी उधारकर्ताओं को योजना की जानकारी
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेग्युलेट किए जाने वाले सभी उधारकर्ताओं को यह जानकारी दी कि सरकार ने इसे लेकर एक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर के पहले के भुगतान के लिए सरकार अनुदान देगी। यह छूट 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच ब्याज पर मिलेगी। 

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इस निर्णय से सभी कर्जदारों को मिलेगी राहत
सरकार के इस निर्णय से सभी कर्जदारों को राहत मिलेगी। इससे उन कर्जदारों को भी फायदा होगा, जिन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की दी गयी छूट (मोरेटोरियम) का लाभ नहीं उठाया। वित्तीय सेवा विभाग ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्याज राहत योजना लागू करने का निर्देश दिए जाने के बाद इसे शुरू करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इस योजना से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोरोना महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक की किस्तों के भुगतान से छूट की योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने के बारे में जल्द निर्णय ले।

क्या हैं गाइडलाइन्स
यह लाभ 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिए है। इसके अनुसार जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल कर्ज 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवास ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन कर्ज, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), टिकाऊ उपभोक्ता सामान के लिए लिया गया कर्ज आएगा।
 

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