
नई दिल्लीः फाइनेंस से संबंधित किसी भी काम के लिए पैन कार्ड (PAN Card) जरूरी है। इसकी जरूरत आईटीआर (ITR) भरने से लेकर डीमैट अकाउंट खोलने तक के लिए होती है। बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड पहले से ही बनवाकर रख लें। आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड बनाने के नियम
पैन कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी। आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कराना होगा। एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी।
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