PAN Card: 18 साल से कम उम्रवाले भी बना सकते हैं पैन कार्ड, जानें आसान तरीका

Published : Jun 02, 2022, 10:57 AM IST
PAN Card: 18 साल से कम उम्रवाले भी बना सकते हैं पैन कार्ड, जानें आसान तरीका

सार

पैन कार्ड कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। अमूमन लोग 18 साल के बाद ही पैन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए कुछ खास मशक्कत की जरूरत नहीं है। 

नई दिल्लीः फाइनेंस से संबंधित किसी भी काम के लिए पैन कार्ड (PAN Card) जरूरी है। इसकी जरूरत आईटीआर (ITR) भरने से लेकर डीमैट अकाउंट खोलने तक के लिए होती है। बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड पहले से ही बनवाकर रख लें। आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं।

पैन कार्ड बनाने के नियम 

  • पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर विजिट करें।
  • इस दौरान आवेदक की सही कैटेगरी चुनते हुए सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरें।
  • अब नाबालिग की उम्र का सर्टिफिकेट और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड करें।
  • 107 रुपये फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करें।
  • फिर आपको एक रसीद नंबर मिलेगा इसका इस्तेमाल आप आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं।
  • अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा।
  • इसके सफल वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा।

पैन कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी। आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कराना होगा। एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी।

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