Income Tax Return: अगर आप भी आसानी से चाहते हैं लोन तो भरें ITR, जानें इसके 5 फायदे

Published : Jun 04, 2023, 11:49 PM ISTUpdated : Jun 05, 2023, 11:26 AM IST
income tax return

सार

हर वित्त वर्ष के दौरान हमें अपनी आय का ब्यौरा देना होता है, जिसे हम इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) कहते हैं। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई फायदे हैं। 

Income Tax Return: हम जो भी पैसा कमाते हैं, उस पर टैक्स देना होता है। इसे ही इनकम टैक्स कहते हैं। हर वित्त वर्ष के दौरान हमें अपनी आय का ब्यौरा देना होता है, जिसे हम इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) कहते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर फाइल करना है। लोगों का मानना है कि अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हैं, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, कम ही लोगों को पता है कि ITR फाइल करने के कई फायदे हैं।

1- Loan लेने में आसानी

ITR एक तरह से आपकी इनकम का पूरा ब्योरा होता है। ऐसे में जब भी आप लोन के लिए बैंक या फिर किसी NBFC में अप्लाई करते हैं तो बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो बैंको के अलावा कई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन भी आसानी से आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।

2- Visa के लिए जरूरी

अगर आप विदेश जाने का मन बना रहे हैं और visa की जरूरत है तो इस दौरान आपसे ITR मांगा जा सकता है। कई देशों का वीजा पाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का ITR देना होता है। ITR के माध्यम से इस बात का पता लगाया जाता है, कि जो शख्स उनके देश आना चाहता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है।

3- Tax रिफंड पाने के लिए जरूरी

अगर किसी वजह से आपका इनकम टैक्स काट लिया गया है तो उसका रिफंड लेने के लिए आपको ITR फाइल करना होगा। आप जब ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करता है। अगर वाकई में आपका रिफंड बनता है, तो काटा गया पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

4- नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करना आसान

अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है तो इस नुकसान को अगले साल कैरी फारवर्ड कराने के लिए निर्धारित अवधि में में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी शेयर बाजार या म्युचुअल फंड से अगले साल पूंजी बढ़ती (Capital Gain) है तो पुराना घाटा नए फायदे से एडजस्ट हो जाएगा और आपको मुनाफे पर टैक्स छूट का फायदा मिल जाएगा।

5- Income और Address प्रूफ

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद आईटीआर की रसीद आपके घर रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है। ऐसे में ये रसीद इनकम प्रूफ के साथ ही एड्रेस प्रूफ में भी काम करती है।

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फॉर्म-16 के बिना कैसे फाइल करें Income Tax, जानिए क्या है सबसे आसान तरीका

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