दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क की एक याचिका पर आज सुनवाई की है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका काम ठीक नहीं है। दरअसल , इंस्टाग्राम ने टीवी टुडे नेटवर्क के Harper's Bazaar India नाम के पेज को ब्लॉक कर दिया था।
टेक डेस्क. दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को फटकार लगाई है। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी है। दरअसल, टीवी टुडे नेटवर्क ने मेटा के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि मेटा का काम करने का तरीका सरकार विभागों से भी खराब है।
जानें क्या है मामला
इंस्टाग्राम ने टीवी टुडे नेटवर्क के Harper's Bazaar India नाम के पेज को ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में टीवी टुडे नेटवर्क ने मेटा के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका थर्ड पार्टी की कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर टीवी टुडे के एक पेज को ब्लॉक करने का है।
जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा
इस मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा की बेंच ने कहा कंपनी किसी की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो यह माना जाएगा कि मेटा उन्हें घुमा रहा है। आपका (मेटा) किसी सरकारी विभाग से भी ज्यादा खराब हैं। ऐसे में सावधान रहें। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये काम आपको करना होगा, नहीं तो कोर्ट कंपनी को कार्रवाई करेगा।
इससे पहले वॉट्सऐप और IT नियमों में टकराव
हाल ही में सरकार के IT Act 2021 को लेकर टकराव की स्थिति सामने आई थी। वॉट्सऐप के फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट से सरकार को आपत्ति है। इसमें एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज करता है, तो यह काफी प्राइवेटली दूसरे यूजर तक पहुंचता है। ऐसे में सरकार का कहना है कि ये मैसेज कौन भेज रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वॉट्सऐप का कहना है कि यूजर्स की प्राइवेसी हमारी पहली जिम्मेदारी है।
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