
पुरानी चीजें दे देते हैं, खराब खाना जानवरों को डाल देते हैं। लेकिन पुराने, फटे नोटों का क्या करें? कैसे बदलें? यह जानकारी आपके लिए। रोजमर्रा के लेन-देन में पैसे देते समय कई बार नोट फट जाते हैं। पुराने, फटे, थोड़े जले हुए नोट कोई नहीं लेता। तो क्या करें?
दस, बीस रुपये फट जाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन सौ, दो सौ, पाँच सौ के नोट फट जाएं तो चिंता होना स्वाभाविक है। फटे नोटों को चिपकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी नज़दीकी बैंक में पुराने नोट देकर नए नोट ले सकते हैं। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पैसे बदले जा सकते हैं।
पुराने, फटे, रंग उड़े नोट बदले जा सकते हैं। लेकिन नोट पर नंबर साफ़ दिखने चाहिए। फटा हो, फिर भी मुख्य नोट होना चाहिए। दो से ज़्यादा टुकड़े हों, तो भी सभी टुकड़े होने पर बदला जा सकता है। थोड़े जले नोट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जल गए हों तो बदलना मुश्किल है।
PAY/PAID या REJECT की मुहर लगे नोट नहीं बदले जा सकते। बहुत ज़्यादा फटे नोट बैंक स्वीकार नहीं करते। नंबर मिट गए हों, रंग उड़ गया हो तो नोट ख़ारिज हो जाते हैं। नोटों पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए।
किसी भी बैंक में ख़राब नोट बदले जा सकते हैं। कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कोई शुल्क नहीं। 5000 रुपये से ज़्यादा के नोट बदलने के लिए करेंसी चेस्ट ब्रांच जाना होगा। 5000 रुपये से कम के 5 नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं सहित भारत के किसी भी बैंक में आप क्षतिग्रस्त नोट बदल सकते हैं।
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