PF अकाउंट में नॉमिनी अपडेट न करने के हैं कई नुकसान, जानें e-Nomination का तरीका

EPFO समय-समय पर खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन (EPF E-Nomination) करने को कहता है। इसके कई फायदे हैं। पेंशन (Pension) और बीमा (EDLI) जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने में आसानी हो जाती है।

Satyam Bhardwaj | Published : Apr 13, 2024 11:32 AM IST

बिजनेस डेस्क : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए जॉब कर रहे करोड़ों लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। ईपीएफओ अकाउंट में जमा राशि इमरजेंसी या रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। समय-समय पर ईपीएफओ की ओर से अकाउंट होल्डर्स को ई-नॉमिनेशन (EPF E-Nomination) करने को कहता है। बिना नॉमिनेशन पीएफ खाते से जुड़े कई फायदे से वंचित रह सकते हैं। इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि, नॉमिनी जोड़ देने से कई फायदे भी होते हैं। जानिए ई-नॉमिनेशन का सिंपल तरीका...

EPFO ई-नॉमिनेशन के जबरदस्त फायदे

EPFO ई-नॉमिनेशन न होने के नुकसान

EPFO ई-नॉमिनेशन कराने का तरीका

  1. सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. यहां For Employees ऑप्शन सेलेक्ट करें और UAN या ऑनलाइन सर्विस सेक्शन पर जाएं.
  3. अब UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। नेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
  4. यहां नॉमिनी का नाम, फोटो आर मांगी गई बाकी डिटेल्स देकर सेव बटन पर क्लिक करें.
  5. फैमिली डिटेल्स सेव करने के लिए 'हां' चुनें.
  6. अगर एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना है तो Add New बटन पर क्लिक करें.
  7. एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने पर सभी नॉमिनी के शेयर तय करें और सेव ईपीएफओ नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
  8. अब ओटीपी जनरेट करें और ई-साइन पर क्लिक करें.
  9. इसके बाद आधार पर लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्द करें.
  10. अब आपके ईपीएफ के ई-नॉमिनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

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