EPFO ने क्यों दिया 6 महीने का टाइम, कहा- जल्द कर लो यह काम वरना...

Published : Dec 18, 2025, 03:54 PM IST
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सार

EPFO ने EES-2025 योजना शुरू की है। इसके तहत नियोक्ता नवंबर 2025 से 6 महीने के लिए, 2017-2025 के बीच EPF से छूटे कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं। यह पिछली चूकों को न्यूनतम जुर्माने के साथ सुधारने का एक मौका है।

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना से छूटे हुए योग्य कर्मचारियों का स्वेच्छा से नामांकन करें। इसके लिए 6 महीने की एक खास मोहलत दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में शुरू की गई कर्मचारी नामांकन योजना (EES)-2025 पर प्रकाश डाला है। यह योजना नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 महीने की एक विशेष मोहलत देती है, जिससे नियोक्ता EPF योजना से छूटे हुए योग्य कर्मचारियों का स्वेच्छा से नामांकन कर सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान EPF कवरेज से छूटे हुए योग्य कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं और पिछली चूकों को नियमित कर सकते हैं। EES-2025 के तहत, जिन मामलों में कर्मचारियों का योगदान पहले नहीं काटा गया था, नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा जमा करना होगा। इसके साथ धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और 100 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसे EPFO की तीनों योजनाओं के तहत पूरी तरह से अनुपालन माना जाएगा।

EPFO ने सभी नियोक्ताओं से इस एकमुश्त, समय-सीमा वाले अवसर का लाभ उठाने और "सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान करने का आग्रह किया है। EPFO पहचाने गए डिफॉल्टर नियोक्ताओं से SMS और ईमेल के जरिए भी संपर्क करेगा, और उन्हें अपनी चूकों को नियमित करने के लिए EES 2025 की एकमुश्त छूट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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