
Flight Refund Rules: आजकल फ्लाइट डिले होना आम बात हो गई है। खासकर सर्दियों में यह समस्या आए दिन देखने को मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ऐसे आसान नियम बनाए हैं, जिनके तहत आपको फ्री खाना-पीना, फुल रिफंड, बिना चार्ज नई फ्लाइट और ओवरबुकिंग या कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर मुआवजा तक मिलते हैं। मतलब अगर फ्लाइट लेट होती है, कैंसिल होती है या आपकी कनेक्टिंग उड़ान छूट जाती है, तो एयरलाइन को आपको पैसा, मुआवजा और सुविधाएं देनी ही होंगी। आइए जानते हैं इन नियमों में आपको क्या, कब और कैसे मिलेगा?
अगर आपकी फ्लाइट 2 से 6 घंटे की देरी से उड़ान भरेगी, तो एयरलाइन के लिए कई सुविधाएं देना अनिवार्य है। इनमें फ्री खाना, पानी और रिफ्रेशमेंट, गर्म या ठंडा ड्रिंक, अपडेट्स और जानकारी शामिल हैं। मतलब अगर आप एयरपोर्ट पर हैं, तो खाने-पीने का खर्च एयरलाइन का होगा।
अगर देरी 6 घंटे से भी ज्यादा हो जाती है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला फुल रिफंड यानी आप चाहें तो तुरंत अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। दूसरा बिना चार्ज दूसरी फ्लाइट यानी एयरलाइन आपको फ्री में किसी दूसरी फ्लाइट में सीट देगी। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा।
अगर आपकी पहली फ्लाइट लेट थी और इसी वजह से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, तो गलती आपकी नहीं है। एयरलाइन को आपको अगली फ्लाइट में फ्री सीट या मुआवजा-रिफंड देना होगा।
कई बार एयरलाइंस ज्यादा टिकट बेच (Overbooking) देती हैं और सभी को सीट नहीं मिल पाती। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपके पास मुआवजा, पूरा रिफंड, दूसरी फ्लाइट में फ्री एडजस्टमेंट पाने का अधिकार है।
इसे भी पढ़ें- रीवा से दिल्ली फ्लाइट का कितना है किराया? 15 घंटे का सफर 90 मिनट में पूरा
इसे भी पढ़ें-अब फ्लाइट यात्रियों को 21 दिनों में मिलेगा टिकट रिफंड, जानिए क्या है DGCAका नया नियम?
व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News