बिजनेस डेस्क : आधार कार्ड आज पहचान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। सरकार की हर स्कीम इसी से जोड़ी जा रही है। कई बार आधार कार्ड बनवाने पर उसमें नाम, मोबाइल नंबर या पता गलत हो जाता है। जिसमें करेक्शन करा सकते हैं लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बार-बार आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मदिन या अन्य डिटेल्स बदल सकते हैं तो आप गलत है, क्योंकि आधार कार्ड (Aadhaar Card) में किसी भी बदलाव की एक लिमिट है, जिसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। आइए जानते हैं आधार कार्ड में कौन सी जानकारी कितनी बार बदल सकते हैं...
साल 2019 से पहले आधार कार्ड में किसी भी जानकारी को बदलने की कोई लिमिट नहीं थी लेकिन इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नाम, जन्मतिथि और जेंडर (लिंग) में बदलाव कराने की एक सीमा लगा दी। इसके लिए चार्ज भी देना पड़ता है।
अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है या कोई स्पेलिंग एरर है और आप उसे चेंज कराना चाहते हैं तो सिर्फ दो बार ही अपडेट या बदल सकते हैं। इसके बाद अपना नाम नहीं बदलाव सकते हैं। ज्यादा जानकारी UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं।
आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलना है तो सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। जन्मतिथि में अधिकतम बदलाव 3 साल का कर सकते हैं। मतलब आपकी जो भी जन्मतिथि है, उससे तीन साल आगे या पीछे की तारीख रख सकते हैं। तारीख आधार के एनरॉलमेंट के आधार पर तय होती है। इसलिए जब भी डेट ऑफ बर्थ भरें तो ध्यानपूर्वक भरें।
अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना पता बदलना चाहते हैं, तो आप जितनी चाहे उतनी बार बदल सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि, इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिससे आपका पता वैरिफाई किया जाएगा।
अगर आधार कार्ड में आपका जेंडर गलत हो गया है और उसे बदलना चाहते हैं तो एक बार ऐसा कर सकते हैं। आधार के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा और डिटेल्स बदलने की प्रॉसेस को फॉलो करना होगा।
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