इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? जानें पोर्टल, ऐप और SMS से ट्रैकिंग का पूरा प्रॉसेस

Published : Jul 31, 2025, 06:53 PM IST
ITR Status Tracking Process

सार

Income Tax Refund Status Kaise Check Kare : इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि रिफंड कब आएगा, तो कई आसान तरीके हैं। इस आर्टिकल में स्टेप-बाय-स्टेप जानिए रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें, नोटिस कहां देखें और रिफंड अटकने पर क्या करें? 

Income Tax Refund Status Check Process : अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। इस बार आयकर विभाग बेहद तेजी से रिफंड जारी कर रहा है। कुछ टैक्सपेयर्स को तो फाइलिंग के 4 घंटे में ही पैसा मिल गया। अब रिफंड स्टेटस जानना भी आसान हो गया है। इस आर्टिकल में जानिए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी हर जरूरी जानकारी कैसे पाएं, कैसे स्टेटस चेक करें और क्या करें अगर रिफंड अटक गया हो?

इनकम टैक्स में रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस जानने के लिए आपको सबसे पहले incometax.gov.in पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर जाएं, वहां 'View Filed Returns' पर क्लिक करें। वहां आपके फाइल किए गए सभी रिटर्न्स की लिस्ट आएगी। जिस साल के लिए रिफंड चेक करना है, उस पर क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं।

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रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप NSDL की वेबसाइट के ज़रिए भी रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां PAN नंबर और रिटर्न फाइलिंग की तारीख डालकर पता लगाया जा सकता है कि रिफंड क्रेडिट हुआ या नहीं। साथ ही, आप UMANG ऐप या इनकम टैक्स मोबाइल ऐप से भी रियल टाइम रिफंड अपडेट्स पा सकते हैं।

TDS रिफंड स्टेटस कैसे पता करें?

टीडीएस रिफंड स्टेटस जानने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर बैंक या कंपनी ने आपके सैलरी या पेमेंट से टीडीएस काटा है और आपने वह क्लेम किया है, तो उसे आईटीआर के तहत प्रॉसेस करके रिफंड मिल सकता है। आप डैशबोर्ड पर जाकर TDS क्रेडिट सेक्शन से डिटेल्स देख सकते हैं।

इनकम टैक्स का नोटिस कैसे चेक करें?

अगर आपके रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई गई है, तो विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाता है। इसे आप लॉगिन करने के बाद 'e-Proceedings' सेक्शन या 'e-Compliance' में जाकर देख सकते हैं। वहां दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करके आप नोटिस का जवाब भी ऑनलाइन दे सकते हैं।

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क्या आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देख सकते हैं?

आप अपना रिफंड स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। चाहे आपने खुद रिटर्न फाइल किया हो या किसी CA के जरिए। जरूरी है कि PAN नंबर आपके पास हो और जिस मोबाइल नंबर पर OTP आए, वह आपके पास एक्टिव हो।

इनकम टैक्स रिफंड आने में कितने दिन लगते हैं?

पहले रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसमें 90 दिन या उससे ज्यादा का समय लगता था लेकिन इस बार कुछ टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही उनका रिफंड बैंक अकाउंट में मिल गया।

क्या रिफंड स्टेटस चेक करने का कोई तरीका है?

आप ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, UMANG प्लेटफॉर्म और SMS अलर्ट्स के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा NSDL और इनकम टैक्स पोर्टल दोनों ही आपकी मदद करते हैं, सिर्फ PAN नंबर और रिटर्न की जानकारी होनी चाहिए।

रिफंड स्टेटस के तीन चरण क्या हैं?

  1. रिटर्न प्रोसेसिंग
  2. रिफंड इश्यू प्रोसेसिंग
  3. रिफंड क्रेडिटेड या फेल्ड

रिफंड न मिलने पर क्या करें?

अगर अभी तक रिफंड नहीं आया है, तो सबसे पहले अपना रिफंड स्टेटस जरूर जांच लें। यह तय करें कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, पैन नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही हों। अगर कोई गलती नहीं है और फिर भी रिफंड नहीं आया है, तो आप grievances.incometax.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

पोर्टल पर इनकम टैक्स नोटिस कहां चेक करें?

Incometax.gov.in पर लॉगिन करके 'e-Proceedings' सेक्शन में जाएं। वहां नोटिस, स्क्रूटनी लेटर या किसी डिमांड की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने ईमेल या SMS नोटिफिकेशन मिस कर दिया है, तो यहां से पूरा डिटेल्स पाया जा सकता है।

आयकर रिफंड के लिए टोल-फ्री नंबर क्या है?

अगर इनकम टैक्स रिफंड को लेकर कोई दिक्कत है, तो आप हेल्प के लिए 1800-103-0025 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, 1800-419-0025, +91-80-46122000 और +91-80-61464700 नंबरों पर भी संपर्क करके मदद पा सकते हैं।

इनकम टैक्स में रिमांड रिपोर्ट क्या है?

जब आपका ITR रिटर्न स्क्रूटनी में जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लगता है कि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी देनी चाहिए, तो वे रिमांड रिपोर्ट फाइल करते हैं। इसका मकसद रिफंड रोकना नहीं बल्कि सही तरह से जांच करना होता है। इसे भी आप पोर्टल पर 'Assessment' या 'e-Proceedings' सेक्शन में देख सकते हैं।

 

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