
ITR File Kaise Karen Without Form 16 : सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यानी आपके पास अभी भी अपना आईटीआर फाइल करने के लिए अच्छा-खासा समय है। कई लोग सोचते हैं कि फॉर्म 16 के बिना आईटीआर दाखिल करना मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं या खुद का काम करते हैं तो बिना इस फॉर्म के भी आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में जानिए ITR फाइल करना क्यों जरूरी है, फॉर्म 16 के बिना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और बिना फॉर्म के आईटीआर दाखिल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप अपनी सालाना कमाई, टैक्स भुगतान और टैक्स रिफंड की जानकारी सरकार को देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं, हर किसी को ITR फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल जिम्मेदारी है।
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फॉर्म 16 एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी अपने एम्प्लॉई को देती है। इस फॉर्म में उनकी सैलरी और टैक्स कटौती (TDS) की डिटेल्स होती है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, जैसे- आपने जॉब बदली है, फ्रीलांसर या सेल्फ-एम्प्लॉइड हैं, एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 जारी नहीं किया तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं।
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