New EPFO Rules 2024: PF अकाउंट से पैसे निकालने पर 30% टैक्स? कैसे बचाएं पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है जिससे कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। नौकरी छूटने पर एक महीने बाद 75% और दो महीने बाद 100% राशि निकाल सकते हैं।

Asianetnews Hindi Stories | Published : Sep 9, 2024 5:20 AM IST

16

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए धन निकासी की सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करना कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। हालाँकि, पेंशन योजना की परिपक्वता से पहले ही कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं।

26

हाल ही में, EPFO ने पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। आइए जानते हैं भविष्य निधि संगठन ने क्या नया नियम लागू किया है और इससे कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है।

36

सामान्य परिस्थितियों में, सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि कोष से निकासी संभव नहीं है। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, PF फंड से आंशिक निकासी की अनुमति है। चिकित्सा आवश्यकताएं, उच्च शिक्षा, घर खरीदना या निर्माण आदि कारणों से पैसे निकाले जा सकते हैं।

46

अगर कोई कर्मचारी नौकरी गंवा देता है, तो वह एक महीने के बाद 75% EPF राशि निकाल सकता है। दो महीने बाद 100% राशि भी निकाली जा सकती है! हालाँकि, इसके लिए कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

56

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत, PF फंड से आंशिक या पूर्ण निकासी पर 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। अगर PF खाता खोलने के 5 साल पूरे हो गए हैं तो इस टैक्स से बचा जा सकता है। हालाँकि, अगर निकासी की गई राशि 50,000 रुपये से कम है, तो 5 साल पूरे नहीं होने पर भी यह टैक्स नहीं देना होगा।

66

अगर खाता खोलने के पांच साल के भीतर PF खाते से निकासी 50,000 रुपये से अधिक है, तो 10% TDS देना होगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यह टैक्स 30% हो जाता है।

Share this Photo Gallery
click me!

Latest Videos

Recommended Photos