31 मई से पहले आधार-पैन लिंक करना बेहद जरूरी, वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा

अगर आप टैक्सपेयर है और आपने अभी तक अपने आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने इसकी डेडलाइन 31 मई तय की है। जानें आधार-पैन लिंक करने का आसान प्रोसेस...

Nitesh Uchbagle | Published : May 28, 2024 11:12 AM IST / Updated: May 29 2024, 10:51 AM IST

बिजनेस डेस्क. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सूचना जारी की है। विभाग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, करदाताओं को 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। जिसका आधार पैन से लिंक नहीं है और वह डेडलाइन से पहले ये काम करने से चुक जाते है, तो उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।

 

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भुगतना पड़ सकता है खामियाजा

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर किसी करदाता का पैन कार्ड से आधार कार्ड से  लिंक नहीं करवाया है। इस स्थिति में उन्हें दोगुना TDS देना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस (CBDT) ने 24 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक, टैक्सपेयर्स जिनके पैन को निष्क्रिय किया गया है, उन्हें TDS की कटौती में चूक का नोटिस दिया गया है। अब इस तरह के मामले की डिटेल्स मांगी जा रही है। अब CBDT ने कहा कि 31 मार्च 2024 की तारीख तक जिन खातों में लेनेदेन हुआ है उसमें 31 मई तक आधार और पैन लिंक करने पर TDS की कटौती नहीं की जाएगी। अगर टैक्स पेयर्स ऐसा करने से चूक जाते है, तो उन्हें  इस स्थिति में दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है।

जानें कैसे करें आधार-पैन लिंक

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