
Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस की ओर से 27 मई को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस नॉर्मली 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी देखी जा रही है।
बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म्स नोटिफाइ कर दिए हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स जैसे JSON, Excel, और ऑनलाइन e-filing यूटिलिटीज पोर्टल पर अब तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के काम में देरी हो रही है।
कमाई | टैक्स रेट |
| 0 से 3 लाख रुपए तक | 0% |
| 3 से 6 लाख रुपए तक | 5% |
| 6 से 9 लाख रुपए तक | 10% |
| 9 से 12 लाख रुपए तक | 15% |
| 12 से 15 लाख रुपए तक | 20% |
| 15 लाख रुपए से अधिक | 30% |
कमाई | टैक्स रेट |
| 0 से 2.5 लाख रुपए तक | 0% |
| 2.5 से 5 लाख रुपए तक | 5% |
| 5 से 10 लाख रुपए तक | 20% |
| 10 से 20 लाख या इससे ज्यादा | 30% |
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख सालाना से कम इनकम वालों को 1000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को 5000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A के तहत 1% मंथली ब्याज भी देना पड़ेगा।
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