ITR filing 2024 : ये तीन नियम जान लेंगे, तो कभी नहीं अटकेगा रिफंड

इनकम टैक्स रिफंड की डेडलाइन निकल चुकी है। 31 जुलाई तक 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने ITR फाइल किया हैं। जिन लोगों ने अपना ITR फाइल नहीं किया है, वह 31 दिसंबर 2024 तक फाइन के साथ ITR दाखिल कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्क. इनकम टैक्स रिफंड (ITR 2024) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी । वित्त मंत्रालय ने 2 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसके मुताबिक, इस वित्त वर्ष डेडलाइन तक 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने ITR फाइल किया हैं। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे वेरीफाई कर लें। साथ ही जिन लोगों ने अपना ITR फाइल नहीं किया है, वह 31 दिसंबर 2024 तक फाइन के साथ ITR दाखिल कर सकते हैं। जानिए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी जरूरी बातें...

इनकम टैक्स रिफंड किसे मिलेगा

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इनकम टैक्स पेयर्स में सभी लोग रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसे सिर्फ वहीं लोग पा सकते हैं, जिन्होंने रिफंड की प्रोसेस से अपना ITR ई-वेरीफाई करवाया था। आम तौर पर रिफंड आने में 4 से 5 हफ्तों का समय लगता है।

डेडलाइन के बाद ITR रिफंड कैसे लें

अगर आप भी डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करना भूल गए है, तो आप सर्कुलर नंबर 9/2015 के मुताबिक, 6 वैल्यूएशन ईयर तक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें आपको देरी के लिए एक माफी पत्र देना होगा। इसे स्वीकार किए जाने के बाद आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

डिपार्टमेंट फंड रोके तो ये करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते कुछ सालों में किसी बकाया मांग के विरुद्ध आपके रिफंड को एडजस्ट करने की इजाजत देता है। लेकिन पहले डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है। अगर आपका रिफंड गलत तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तब आप ऐसी स्थिति में अपने अकाउंट से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। 

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