लेट फीस के साथ कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जान लें सबसे सिंपल प्रॉसेस

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। लेट फीस के साथ अब भी रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्क : लेट फीस के साथ अब इनकम टैक रिटर्न (ITR) फाइल करनी की डेडलाइन सरकार ने बढ़ा दी है। अब 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। अगर पहले से भले आईटीआर में किसी तरह की गलती हुई है तो भी आप 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी। लेट फीस के साथ आज 31 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख थी, जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं आईटीआर भरने की लेट फीस कितनी है और 15 जनवरी तक फॉर्म न भर पाने पर क्या नुकसान हो सकता है...

ITR दाखिल करने की लेट फीस कितनी है 

2023-24 का आईटीआर अब तक फाइल न कर पाने वाले टैक्सपेयर जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, वे 15 जनवरी तक 1 हजार रुपए फाइन के साथ आईटीआर भर सकते हैं। वहीं, अगर कुल आय पांच लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी।

Latest Videos

इनकम टैक्स फाइल करने का तरीका

ITR फाइल न करने के क्या नुकसान हैं 

अगर आप अलग-अलग सोर्स से कमाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे हैं तो नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न करने के फायदे

टैक्स रिफंड क्लेम में वीजा के लिए जरूरी इनकम का प्रूफ रहता है बैंक लोन मिलने में भी आसानी होती है एड्रेस प्रूफ के तौर में भी आती है काम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी ज्यादा बीमा कवर के लिए आईटीआर की जरूरत

ये भी पढ़ें I

ITR: अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन इस शर्त के साथ 

Share this article
click me!

Latest Videos

LIVE🔴: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शानदार रोड शो किया
महाकुंभ 2025: दिन-रात चल रहा घाटों का निर्माण, संगम में आराम से लगेगी डुबकी
महाकुंभ 2025: अरैल के महेश योगी आश्रम से लाइव, हैरान करने वाली हैं यहां की कई बातें
Delhi Election 2025: केजरीवाल को पुजारियों का आशीर्वाद!
महाकुंभ 2025 में महिला फोर्स ने किया कदमताल-Watch Video