ITR Last Date 2023: ITR भरने के लिए बस चंद घंटे ही बचे, जानें आज नहीं भरा Income Tax Return तो क्या होगा?

ITR फाइल करने के लिए बस कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में अपने बाकी काम छोड़कर सबसे पहले इसे पूरा कर लें। आईटीआर फाइल करवाने के लिए इनकम टैक्स विभाग 24 घंटे सर्विस दे रहा है।

Ganesh Mishra | Published : Jul 31, 2023 8:17 AM IST / Updated: Jul 31 2023, 01:50 PM IST

ITR Last Date 2023: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। यानी अब आपके पास ITR फाइल करने के लिए बस कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में अपने बाकी काम छोड़कर सबसे पहले इसे पूरा कर लें। अगर आप समय रहते आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। आईटीआर फाइल करवाने के लिए इनकम टैक्स विभाग 24 घंटे सर्विस दे रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं। सिर्फ 30 जुलाई को ही शाम साढ़े 6 बजे तक करीब 26.76 लाख आईटीआर फाइल हुए हैं। आईटीआर फाइल करने, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है। टैक्सपेयर्स चाहें तो हमसे कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए मदद ले सकते हैं।

 

 

इनकम टैक्स विभाग की अपील

इनकम टैक्स विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील करते हुए कहा है कि जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें। बता दें कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस लगेगी। वहीं अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे 1 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ITR भरने के क्या फायदे हैं?

- अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपसे ITR मांगा जा सकता है। ऐसे में अगर आप इसे टाइमली फाइल करते हैं तो कोई वीजा में दिक्कत नहीं आएगी।

- अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे आईटीआर मांग सकती है। आपने आईटीआर भरा है तो लोन लेने में आसानी होगी।

- इसके अलावा समय से आईटीआर फाइल करने से हमारी इनकम का ब्यौरा आयकर विभाग के पास रहेगा। इससे इनकम टैक्स विभाग से किसी भी तरह के नोटिस का डर नहीं रहेगा।

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