सार

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 है। यानी अब आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल करें, आइए जानते हैं। 

ITR Filing Process: वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 है। यानी अब आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। ऐसे में आज ही इस काम को निपटा लें, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। घर बैठे किसी चाटर्ड अकाउंटेंट की मदद के बिना भी आप ऑनलाइन तरीके से आईटीआर आसानी से भर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रॉसेस?

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे फाइल करें Income Tax Return

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।

स्टेप 2- अब अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password में जाकर नया पासवर्ड बनाएं।

स्टेप 3- लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा। यहां e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 4- इसके बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें।

स्टेप 5- आपको दो ऑप्शन Online और Offline मिलेंगे। आप Online को सिलेक्ट कर 'पर्सनल' ऑप्‍शन को चुनें।

स्टेप 6- अब ITR-1 या ITR-4 फॉर्म में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें।

स्टेप 7- अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 को चुनें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return चुनें।

स्टेप 8- अब आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें और सेव करते चलें। ध्यान रहे कि अपने बैंक खाते की डिटेल ठीक से भरें।

स्टेप 9- ITR सबमिट करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है। वैलिडेशन के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें।

स्टेप 10- इस तरह आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आप अपने ITR का स्टेटस जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना होगा। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए लेट फीस लगेगी। वहीं, अगर टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे।

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