ITR Refund Delay? अभी तक क्यों अटका है रिफंड, जानिए कब मिलेगा पैसा

Published : Nov 20, 2025, 02:02 PM IST
ITR Refund delay reasons

सार

Income Tax Refund Process Time: अगर आपका आईटीआर रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो परेशान न हो। इसका एक टाइम फ्रेम होता है और अगर आपने सही समय पर रिटर्न फाइल कर दिया है तो 1 अप्रैल से हर महीने 0.5% ब्याज भी मिलेगा। 

Income Tax Refund Delay Reasons: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन 16 सितंबर काफी पहले खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोगों के रिफंड आ चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका भी रिफंड अब तक बैंक में नहीं आया, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपने 16 सितंबर से पहले ITR फाइल किया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 1 अप्रैल से हर महीने 0.5% ब्याज भी देगा और अगर देर से फाइल किया था, तो ब्याज आपकी फाइलिंग डेट से लगेगा। आइए जानते हैं रिफंड आखिर रुक क्यों गया है और इसे कैसे ट्रैक करें...

ITR रिफंड प्रॉसेस होने के लिए 3 जरूरी शर्तें

इनकम टैक्स रिफंड तभी प्रॉसेस होगा जब तीन बेसिक कंडीशंस पूरी हों। आपका वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए आपका पैन-आधार लिंक होना जरूरी है। आपने ITR में रिफंड क्लेम किया हो। इन तीनों में से एक भी चूक रिफंड को रोक सकती है।

इनकम टैक्स रिफंड आने में कितना समय लगता है?

ITR पोर्टल के अनुसार, आमतौर पर 4-5 हफ्ते रिफंड क्रेडिट होने में लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय हो गया है, तो अब आपको खुद चेक करना चाहिए कि कहीं IT विभाग ने आपको कोई नोटिफिकेशन, मेल या स्क्रूटनी मैसेज तो नहीं भेजा।

ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

  • e-Filing पोर्टल पर जाएं।
  • अपना यूजर ID और पासवर्ड डालें।
  • ई-फाइल टैब में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू फेल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें।
  • जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड चाहिए, उसे चुनें।
  • यहां आप रिफंड स्टेटस और पूरा लाइफसाइकिल दोनों देख सकते हैं।
  • इससे पता चल सकता है कि आपका रिफंड कहां अटका हुआ है।

रिफंड लेट होने के 5 सबसे बड़ी वजहें

  1. फॉर्म 26AS या AIS में दिखने वाले TDS से आपका ITR मैच नहीं कर रहा हो।
  2. अगर आपने 80C, 80D जैसी छूट गलत तरीके से क्लेम कर दी, तो रिफंड रुक सकता है।
  3. सैलरीड लोग अक्सर HRA, LTA या अन्य अलाउंस में गलतियां कर देते हैं।
  4. अगर किसी वजह से आपकी इनकम मिसमैच में है, तो विभाग इसे डिफेक्टिव रिटर्न मानकर रोक सकता है।
  5. अगर पिछले साल डिपार्टमेंट ने कोई संदेह पाया था, तो इस बार आपकी रिटर्न ज्यादा स्क्रूटनी में जाती है।

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