
Income Tax Refund Delay Reasons: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन 16 सितंबर काफी पहले खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोगों के रिफंड आ चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका भी रिफंड अब तक बैंक में नहीं आया, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपने 16 सितंबर से पहले ITR फाइल किया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 1 अप्रैल से हर महीने 0.5% ब्याज भी देगा और अगर देर से फाइल किया था, तो ब्याज आपकी फाइलिंग डेट से लगेगा। आइए जानते हैं रिफंड आखिर रुक क्यों गया है और इसे कैसे ट्रैक करें...
इनकम टैक्स रिफंड तभी प्रॉसेस होगा जब तीन बेसिक कंडीशंस पूरी हों। आपका वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए आपका पैन-आधार लिंक होना जरूरी है। आपने ITR में रिफंड क्लेम किया हो। इन तीनों में से एक भी चूक रिफंड को रोक सकती है।
ITR पोर्टल के अनुसार, आमतौर पर 4-5 हफ्ते रिफंड क्रेडिट होने में लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय हो गया है, तो अब आपको खुद चेक करना चाहिए कि कहीं IT विभाग ने आपको कोई नोटिफिकेशन, मेल या स्क्रूटनी मैसेज तो नहीं भेजा।
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