पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर सरकार तय करती है। अब इस स्कीम में जुलाई-सितंबर के लिए नई ब्याज दर लागू हुई है। अब PPF में 7.1% दर से सालाना ब्याज मिलेगा।
बिजनेस डेस्क. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF कर्मचारियों की पसंदीदा सेविंग्स का ऑप्शन है। इस स्कीम में बेहतर ब्याज दर और टैक्स में टैक्स में छूट मिलती है। PPF खाते का टेन्योर 15 साल की होती है। यानी कि यह खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक के लिए इसमें जमा रकम पर ब्याज मिल सकता है। इस अवधि के दौरान लॉक-इन पीरियड में होता है। यानी की इस दौरान पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इसमें हर साल 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम जमा कर सकते हैं। साथ ही इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है।
जानें PPF की नई ब्याज दरें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर सरकार तय करती है। अब इस स्कीम में जुलाई-सितंबर के लिए नई ब्याज दर लागू हुई है। अब PPF में 7.1% दर से सालाना ब्याज मिलेगा।
PPF समय पर जमा करें
PPF की ब्याज गणना मासिक आधार पर की जाती है। इसमें महीने की 5वीं तारीख को बैलेंस की गणना की जाती है और रिटर्न की गणना के समय कम बैलेंस को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, हर महीने की तारीख तक योगदान जमा करने से रिटर्न बढ़ जाता है।
कौन खोल सकता है PPF अकाउंट
पीपीएफ खाते को हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट या फिर अप्रवासी भारतीय (NRI) नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खोल सकता है।
PPF पर नहीं लगता है टैक्स
पीपीएफ EEE कैटेगरी में आता है, यानी की इसमें जमा, ब्याज से मिली रकम और मैच्योरिटी की रकम पर टैक्स नहीं लगता। इसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। वहीं, इनकम टैक्स की धारा 10 के तहत पीपीएफ से मिलने वाली ब्याज की रकम पर भी छूट मिलती है।