टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत : पैन-आधार लिंक करने की मिली एक और मोहलत, जानें डेडलाइन

Published : Apr 25, 2024, 10:09 AM ISTUpdated : Apr 25, 2024, 10:17 AM IST
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सार

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायते मिली हैं। CBDT के नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर भी टैक्सपेयर्स ने लेनदेन के समय TDS या TCS की कम जमा किया है।

बिजनेस डेस्क. अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नियमों के मुताबिक, परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, तो चालू दर से दोगुना दर से टीडीएस वसूला जाएगा।

जानें क्या कहा सीबीडीटी ने

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायते मिली हैं। CBDT के नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर भी टैक्सपेयर्स ने लेनदेन के समय TDS या TCS की कम जमा किया है। ऐसे मामले में कटौती उच्च दर पर नहीं की गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट टीडीएस या टीसीएस की प्रोसेसिंग के टैक्स की मांग की जा रही है।

ऐसे होगा समाधान

इस मामले में की शिकायतों के समाधान के लिए CBDT ने कहा कि 31 मई तक किए ट्रांजैक्शन के मामले में इसी तारीख से पहले पैन और आधार लिंक कर लेते है, तो ऐसे में टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 

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