
बिजनेस डेस्क : पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट बनवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करनी हो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस कार्ड को बनवाने की कोई उम्र नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Inome Tax Department) की ओर से पैन कार्ड की कोई उम्र तय नहीं की गई है। मतलब 18 साल से ज्यादा या कम उम्र में भी यह कार्ड बन सकता है। हालांकि, अगर किसी बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो उनके पैरेंट्स को अप्लाई करना होता है। आइए जानते हैं बच्चों का पैन कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है...
बच्चे के नाम कोई निवेश करने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
अगर पैरेंट्स बच्चों को अपनी नॉमिनी बना रहे हैं
बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाने पर
अगर नाबालिग जॉब कर रहा है
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माता-पिता का एड्रेस प्रूफ
पहचान प्रमाण पत्र
माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कोई भी डॉक्यूमेंट
एड्रेस के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी
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