सार

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 A के अनुसार, एक व्यक्ति 1 पैन कार्ड ही रख सकता है। अगर किसी के नाम पर एक पैन कार्ड जारी हो चुका है तो वह दूसरा पैन नहीं बनवा सकता है।

बिजनेस डेस्क : पैन कार्ड एक बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ITR दाखिल करने से लेकर कई फाइनेंशियल कामों में इसका यूज होता है। बड़े लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड (PAN Card) बेहद जरूरी होता है। पैन कार्ड की वैलिडिटी (PAN Card Validity) को लेकर अक्सर कंफ्यूजन देखने को मिलता है। कई लोगों को लगता है कि 10 साल बाद पैन कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं सच्चाई...

PAN कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है

पैन कार्ड 10 साल बाद भी नहीं बदलता है। इसका 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर परमानेंट (Permanent Account Number) होता है। इसका मतलब पैन कार्ड की वैलिडिटी लाइफटाइम होती है। इसे कैंसिल या सरेंडर नहीं किया जाता है। पैन कार्ड के नंबर को छोड़कर अन्य डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं।

1 से ज्यादा पैन कार्ड होने पर क्या होगा

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 A के अनुसार, एक व्यक्ति 1 पैन कार्ड ही रख सकता है। अगर किसी के नाम पर एक पैन कार्ड जारी हो चुका है तो वह दूसरा पैन नहीं बनवा सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 139 ए का उल्लंघन के आरोप में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पैन कार्ड कैसे बनवाएं

PAN कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नए या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए NSDL या UTIITSL वेबसाइट्स पर जाकर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यहां फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भरें। ऑफलाइन के लिए किसी पैन कार्ड केंद्र या अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन की एक फिजिकल कॉपी लेकर जाएं और आगे की प्रक्रिया पूरी कर पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आप चाहें तो ई-पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एनएसडीएल पैन पोर्टल से अपना इलेक्ट्रॉनिक पैन (e-PAN) ले सकते हैं।

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