
बिजनेस डेस्क : अब पीएफ अकाउंट (PF Account) ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। इसके लिए पहले जैसी झंझट नहीं रह गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आपके पीएफ से जुड़ा एक और नियम में बदलाव किया है। जिससे पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया सिंपल हो गई है। अब जॉब चेंज करने पर आप बिना कंपनी वैरिफिकेशन के भी अपना प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) ट्रांसफर करवा सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी डिटेल्स...
हाल ही में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए कंपनी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और भी सरल कर दी गई है। कर्मचारियों को अब इसके लिए पुरानी या नई कंपनी के वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जॉब करने वाले एम्प्लॉई खुद क्लेम करके अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करवा सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिन्हें पूरा करने वाले EPFO सब्सक्राइबर्स ही इसका फायदा उठा पाएंगे।
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EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) की इस स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कंपनी पीएफ अकाउंट में जमा करती है। उतना ही पैसा कर्मचारी की सैलरी से भी जमा होता है। कंपनी के जमा पैसों में से 8.33% EPS (Employee Pension Scheme) में जाता है।
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