चुटकियों में ट्रांसफर होगा PF अकाउंट, अब पहले जैसी झंझट नहीं

Published : Jan 18, 2025, 10:02 AM IST
job

सार

ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों को सरल बना दिया है। अब कंपनी वेरिफिकेशन के बिना भी पीएफ ट्रांसफर संभव है। कुछ शर्तों को पूरा करने वाले ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स ही इसका लाभ उठा सकते हैं।

बिजनेस डेस्क : अब पीएफ अकाउंट (PF Account) ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। इसके लिए पहले जैसी झंझट नहीं रह गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आपके पीएफ से जुड़ा एक और नियम में बदलाव किया है। जिससे पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया सिंपल हो गई है। अब जॉब चेंज करने पर आप बिना कंपनी वैरिफिकेशन के भी अपना प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) ट्रांसफर करवा सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी डिटेल्स...

बिना वैरिफिकेशन ट्रांसफर करें PF अकाउंट 

हाल ही में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए कंपनी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और भी सरल कर दी गई है। कर्मचारियों को अब इसके लिए पुरानी या नई कंपनी के वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जॉब करने वाले एम्प्लॉई खुद क्लेम करके अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करवा सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिन्हें पूरा करने वाले EPFO सब्सक्राइबर्स ही इसका फायदा उठा पाएंगे।

नौकरी बदल रहे हैं? PF का ये काम भूल गए तो पड़ेगा पछताना!

बिना वैरिफिकेशन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियम

  • ऐसे ईपीएफओ मेंबर्स जिनका EPF अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद अलॉट किया गया है और आधार से जुड़ा है। 
  • 12 अंकों वाला UAN (Universal Account Number) 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जारी किया गया है। अगर एक आधार से कई यूएएन है तो भी उन्हें एक ही माना जाएगा। इससे कंपनी बिना सीमलेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 
  • अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारीहो तो एक ही यूएएन के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ UAN आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। मेंबर आईडी में नाम, जन्म तिथि (DOB) जैसी डिटेल्स एक ही हों। 
  • अलग-अलग UAN से जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर में कम से कम एक UAN एक 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ हो, एक ही आधार से लिंक हो और मेंबर की आईडी में नाम, जन्मतिथि और जेंडर समान हो।

पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है

EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) की इस स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कंपनी पीएफ अकाउंट में जमा करती है। उतना ही पैसा कर्मचारी की सैलरी से भी जमा होता है। कंपनी के जमा पैसों में से 8.33% EPS (Employee Pension Scheme) में जाता है।

इसे भी पढ़ें 

30 हजार है सैलरी तो रिटायर होते-होते कितना हो जाएगा पीएफ? 

 

PF Account : पीएफ खाते में कंपनी नहीं जमा कर रही पैसा? टेंशन न लें, करें ये काम

PREV

व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News

Recommended Stories

8th Pay Commission Alert: 12 फरवरी को बड़ा टकराव, क्या और क्यों ठप हो जाएंगी सरकारी सेवाएं?
Silver Crash: एक दिन में 25% गिरी चांदी, अब बुक करें या होल्ड-निवेशकों के लिए क्या रहेगा बेस्ट?