Mutual Fund से निकालना है पैसा? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन की पूरी प्रॉसेस

Published : Feb 24, 2024, 05:25 PM IST
mutual fund

सार

म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना जितना आसान है, उतना ही आसान अपना पैसा निकालना है। आप कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह अपने निवेश का पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। 

बिजनेस डेस्क : म्यूचुअल फंड आज हर किसी के लिए फेवरेट इंवेस्टमेंट बना हुआ है। हर उम्र के लोग इसमें अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। जोखिम होने के बावजूद निवेश के इस तरीके (Mutual Fund) पर हर किसी का भरोसा बना हुआ है। इसका कारण हाई रिटर्न है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अपना पैसा किस तरह निकाल (Mutual Fund Money Withdraw Process) सकते हैं? बता दें कि इसकी प्रॉसेस बेहद सिंपल है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रॉसेस..

म्यूचुअल फंड से ऑनलाइन पैसा निकालने की प्रॉसेस

  • म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले 'ऑनलाइन ट्रांजैक्शन' सेक्शन पर जाएं.
  • अब अपना पोर्टफोलियो नंबर या पैन का इस्तेमाल कर लॉग इन करें.
  • इसके बाद स्कीम और यूनिट की मात्रा यानी जितनी रकम निकालनी है चुनें और कंफर्म करें.
  • आपका पैसा प्रॉसेस पूरी होने के दो दिन बाद आपके खाते में आ जाएगा.

म्यूचुअल फंड से ऑफलाइन पैसा निकालने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर रिडेम्पशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • अगर आपने डायरेक्ट निवेश किया है तो पैसा निकालने वाला फॉर्म (Money Withdrawal Form) भरकर अपना पैसा पा सकते हैं।
  • इस फॉर्म में आपका नाम, पोर्टफोलियो नंबर, डिटेल्स और रकम डालकर कंप्लीट करें।
  • अब भरा हुआ फॉर्म लेकर AMC (Asset Management Company) या आरटीए ऑफिस में जमा करना होगा।
  • अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

म्चूचुअल फंड में कब नहीं निकाल सकते हैं पैसे

ज्यादातर म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं। इसका मतलब आप इन फंड में निवेश को कभी भी बेचकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। हालांकि, कुछ फंड क्‍लोज एंडेड भी होते हैं, जिनका एक लॉक-इन पीरियड होता है। उस अवधि में आप फंड से पैसे वापस नहीं ले सकते हैं। कुछ स्‍कीम्स ऐसी भी हैं जो कुछ समय के लिए लॉक-इन तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ओपन एंडेड कर दिए जाते हैं। इनमें टैक्स सेविंग ELSS शामिल है, जिसकी लॉक-इन अवधि 3 साल है और इसके बाद फंड ओपन एंडेड हो जाता है।

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